उन्नाव में 4 दोषियों को उम्रकैद:गोली मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने 1.16 लाख का लगाया जुर्माना

उन्नाव में पुलिस और अभियोजन विभाग की सामूहिक कोशिशों के परिणामस्वरूप न्यायालय ASJ 01 ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1 लाख 16 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह सजा "हत्या" के अभियोग में दी गई। अभियुक्तों को सजा मिलने का यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत हुआ, जिसमें उन्नाव पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोली मारकर की थी हत्या अधिकारियों के अनुसार इस मामले में 4 अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने 2 जुलाई 2022 को उन्नाव के तालिब सरांय निवासी इखलाक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का यह मामला थाना कोतवाली सदर में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था। घटना के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई 2022 को अभियुक्तों मोहम्मद कलाम उर्फ शेरा, जावेद उर्फ जाबिर, आयन, और राजा अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 16 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रभावी तरीके से की पैरवी न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की, जबकि विवेचक निरीक्षक राजेश पाठक ने मामले की सशक्त विवेचना की। इसके अलावा, पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल सर्वेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर ऊषा सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने मामले की कानूनी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद की। मंगलवार को न्यायालय ASJ 01 ने सभी 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

Dec 3, 2024 - 20:40
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उन्नाव में 4 दोषियों को उम्रकैद:गोली मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने 1.16 लाख का लगाया जुर्माना
उन्नाव में पुलिस और अभियोजन विभाग की सामूहिक कोशिशों के परिणामस्वरूप न्यायालय ASJ 01 ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण मामले में 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1 लाख 16 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। यह सजा "हत्या" के अभियोग में दी गई। अभियुक्तों को सजा मिलने का यह मामला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत हुआ, जिसमें उन्नाव पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोली मारकर की थी हत्या अधिकारियों के अनुसार इस मामले में 4 अभियुक्तों पर आरोप था कि उन्होंने 2 जुलाई 2022 को उन्नाव के तालिब सरांय निवासी इखलाक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या का यह मामला थाना कोतवाली सदर में हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया था। घटना के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 जुलाई 2022 को अभियुक्तों मोहम्मद कलाम उर्फ शेरा, जावेद उर्फ जाबिर, आयन, और राजा अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद 16 सितंबर 2022 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रभावी तरीके से की पैरवी न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार (ए.डी.जी.सी.) ने प्रभावी तरीके से पैरवी की, जबकि विवेचक निरीक्षक राजेश पाठक ने मामले की सशक्त विवेचना की। इसके अलावा, पैरोकार हेड कॉन्स्टेबल सर्वेश कुमार और कोर्ट मोहर्रिर ऊषा सिंह का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने मामले की कानूनी प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में मदद की। मंगलवार को न्यायालय ASJ 01 ने सभी 4 अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 1 लाख 16 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

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