कमता चौराहे का ट्रैफिक जाम सुधारे LDA:लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा- टीम में मेट्रो अधिकारियों को करें शामिल; समाधान की बनाएं योजना

लखनऊ हाई कोर्ट ने कामता चौराहे पर लगने वाले जाम को लेकर लगी जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के समय एलडीए की ओर से जाम की समस्या को दूर करने के लिए बनाए गए रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल किया गया। एलडीए की ओर से दाखिल किए गए रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायालय ने पाया कि यह तैयार किया गया रिपोर्ट आने वाले समय में होने वाली समस्याओं को नजरंदाज करके बनाया गया है। जिसके बाद न्यायालय ने एलडीए को आदेश दिया की वह फिर से आने वाले समय में होने वाली समस्या को ध्यान में रख के रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय में अगली तारीख तक दाखिल करें। इसी के साथ न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी 2025 की तारीख नियत की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन की वर्ष 2017 में दाखिल किए गए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। सर्विस लेन की चौड़ाई कम न्यायालय ने कहा कि शहीद पथ से कमता पर आने वाली ट्रैफिक के सर्विस लेन पर शिफ्ट हो जाने और सर्विस लेन की चौड़ाई कम हो जाने के कारण जो समस्याएं होती है उसके समाधान की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा की कामता चौराहे पर शहीद पथ, एयरपोर्ट पॉलिटेक्निक से अयोध्या रोड आदि का पूरा ट्रैफिक आकर मिलता है। इसकी वजह से चौराहे पर जाम लग जाता है। लंबे समय तक टिकने वाले समाधान की बनाएं योजना न्यायालय ने एलडीए को आदेश दिया कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक टिकने वाले समाधान की आवश्यकता है। सुनवाई के समय न्यायालय के सामने यह भी आया की मेट्रो रेल को पॉलिटेक्निक और मटियारी तक बढ़ाने की योजना है। टीम में शामिल करें मैट्रो के अधिकारी इस पर न्यायालय ने कहा कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी ट्रैफिक समस्या का हल निकालने वाली कोर टीम में होना चाहिए। ताकि भविष्य में मेट्रो रेल को लेकर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। न्यायालय ने इन सब बातों को ध्यान में रखते एलडीए को आदेश दिया कि वह फिर से प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में दाखिल करें।

Nov 23, 2024 - 23:30
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कमता चौराहे का ट्रैफिक जाम सुधारे LDA:लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा- टीम में मेट्रो अधिकारियों को करें शामिल; समाधान की बनाएं योजना
लखनऊ हाई कोर्ट ने कामता चौराहे पर लगने वाले जाम को लेकर लगी जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के समय एलडीए की ओर से जाम की समस्या को दूर करने के लिए बनाए गए रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल किया गया। एलडीए की ओर से दाखिल किए गए रिपोर्ट को देखने के बाद न्यायालय ने पाया कि यह तैयार किया गया रिपोर्ट आने वाले समय में होने वाली समस्याओं को नजरंदाज करके बनाया गया है। जिसके बाद न्यायालय ने एलडीए को आदेश दिया की वह फिर से आने वाले समय में होने वाली समस्या को ध्यान में रख के रिपोर्ट तैयार करके न्यायालय में अगली तारीख तक दाखिल करें। इसी के साथ न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जनवरी 2025 की तारीख नियत की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने अवध बार एसोसिएशन की वर्ष 2017 में दाखिल किए गए एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया। सर्विस लेन की चौड़ाई कम न्यायालय ने कहा कि शहीद पथ से कमता पर आने वाली ट्रैफिक के सर्विस लेन पर शिफ्ट हो जाने और सर्विस लेन की चौड़ाई कम हो जाने के कारण जो समस्याएं होती है उसके समाधान की जरूरत है। न्यायालय ने यह भी कहा की कामता चौराहे पर शहीद पथ, एयरपोर्ट पॉलिटेक्निक से अयोध्या रोड आदि का पूरा ट्रैफिक आकर मिलता है। इसकी वजह से चौराहे पर जाम लग जाता है। लंबे समय तक टिकने वाले समाधान की बनाएं योजना न्यायालय ने एलडीए को आदेश दिया कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय तक टिकने वाले समाधान की आवश्यकता है। सुनवाई के समय न्यायालय के सामने यह भी आया की मेट्रो रेल को पॉलिटेक्निक और मटियारी तक बढ़ाने की योजना है। टीम में शामिल करें मैट्रो के अधिकारी इस पर न्यायालय ने कहा कि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का कोई जिम्मेदार अधिकारी भी ट्रैफिक समस्या का हल निकालने वाली कोर टीम में होना चाहिए। ताकि भविष्य में मेट्रो रेल को लेकर कोई बाधा उत्पन्न ना हो। न्यायालय ने इन सब बातों को ध्यान में रखते एलडीए को आदेश दिया कि वह फिर से प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में दाखिल करें।

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