कोर्ट ने एसआई पर कार्रवाई का आदेश दिया:गोंडा में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को कथित बताया था, अंतिम रिपोर्ट लगा थी
गोंडा में 4 मार्च 2023 को एक 16 साल की नाबालिग के साथ दो आरोपियों ने रेप किया था। मां की तहरीर पर आरोपी सतीश और अंगद के खिलाफ केस दर्ज करके पुलिस जांच कर रही थी। जांच के दौरान विवेचक सभाजीत सिंह ने विवेचना करके घटना को कथित बताकर दोनों आरोपी सतीश और अंगद का नाम निकाल करके पूरे मामले की न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पीड़ित महिला की मां ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट का विरोध करते हुए विवेचक और आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। विशेष न्यायाधीश पॉस्को/अपर न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने पूरे मामले की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है। साथ ही उपनिरीक्षक सभाजीत सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश गोंडा पुलिस अधीक्षक विनय जायसवाल को दिए हैं। कोर्ट ने कार्रवाई का निर्देश दिया परसपुर थाने की पुलिस ने 4 मार्च 2023 को 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना में कार्रवाई करते हुए सतीश और अंगद को बीते 4 मार्च 2023 को ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। दोनों आरोपी फिलहाल जमानत पर चल रहे हैं। इन्हीं दोनों आरोपियों को बचाने का काम उपनिरीक्षक सभा जीत सिंह ने किया, जिनके खिलाफ अब कार्रवाई का निर्देश दिया है। गोंडा जिला शासकीय अधिवक्ता बसंत शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने कार्रवाई का निर्देश दिया है।
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