घर में घुसकर अधिवक्ता से मारपीट में आरोपी को जमानत:पड़ोसियों ने घर में घुसकर लाइसेंसी रिवाल्वर से किया जानलेवा हमला, तीनों आरोपियों पर सारनाथ में हुई थी FIR
वाराणसी में गाड़ी हटाने के विवाद को लेकर अधिवक्ता के घर में घुसकर लाइसेंसी रिवाल्वर से आतंकित कर मारने पीटने के मामले में तीन आरोपितों को कोर्ट से राहत मिल गयी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जयति ने अकथा, पहड़िया (सारनाथ) निवासी आरोपित मदनलाल, मोहनलाल व सुजीत अग्रहरि को जमानत दे दी। जज ने तीनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये की दो-दो जमानतदार और बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, कृष्णा यादव ईलू व रोहित यादव ने पक्ष रखा। आरोपियों को कल जेल से रिहा होने की संभावना है। अभियोजन पक्ष के अनुसार श्रीनगर कालोनी अकथा पहड़िया निवासी अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने सारनाथ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि 18 जनवरी 2024 को शाम 7 बजे प्रार्थी अपने पालतू कुत्ते को इंजेक्शन लगवाने के लिए अपनी कार घर से बाहर निकालने लगा। मुख्य द्वार पर पड़ोस के निवासी पेंट व होटल व्यवसायाई मदन अग्रहरि के बडे़ भाई बाल मुकुंद की चार पहिया वाहन खड़ी थी। जब उसने गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वह आग बबूला हो गये और गालियां देने लगे। विरोध करने पर बाल मुकुंद, मदनलाल, मोहनलाल व सुजीत अग्रहरि 10-15 अपने अज्ञात लेबरो व कर्मचारियों के साथ प्रार्थी के घर में घुस आये। मदनलाल अग्रहरि अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर निकाल कर उसके कनपटी पर सटा दिया और मारना-पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसकी पत्नी जब बीच बचाव करने पहुंची तो हमलावरों ने उसे धमकाते हुए कहा की यहा से हट जाओ नही तो तुम्हें व तुम्हारे पति दोनों को जान से मार दुंगा। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर गालियाँ व जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग गये। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद जज ने जमानत मंजूर कर ली।
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