दलित युवक पर जानलेवा हमले के आरोपी को जमानत:वाराणसी SCST कोर्ट ने 50-50 हजार के बंधपत्र पर दी जमानत, लंका में दर्ज था केस
वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी, एक्ट ) देव कांत शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को एक केस में आरोपी को राहत दे दी। जज ने दलित युवक पर प्राणघातक हमला करने के लंका थाने के एक मामले में आरोपी को जमानत दे दी। थाना कोतवाली चुनार (मिर्जापुर) निवासी आरोपी अमन सिंह पटेल को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतदार और एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, प्रमोद मौर्या और विकास चौहान ने पक्ष रखा। अभियोजन ने कोर्ट में बताया कि वादी संदीप ने विपक्षी दीपक, अमन व कुनाल के विरुद्ध न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया था, जिसके बाद थाना लंका में केस दर्ज किया गया। इसमें आरोप था कि वादी संदीप की बहन की शादी बजरडीहा में हुई थी, जिसके कारण प्रार्थी का अक्सर अपनी बहन के ससुराल आना जाना बराबर बना रहता है। उसकी बहन के ससुराल के निकट रहने वाले अमन पटेल, कुनाल, दीपक से परिचय और मित्रता भी हो गयी। 7 मई 23 को संदीप काम का पारिश्रमिक 20 हजार रुपये लेकर घर जा रहा था कि अमन पटेल और दीपक ने फ़ोन करके उसे बीएचयू के सीर गेट बुलाया। सीर गेट पर सभी उसे शादी में छित्तूपुर लेकर चले गए। रास्ते में ही दोनों के बीच विवाद हो गया और मार-पीट शुरू हो गई। संदीप को बुरी तरह से मुक्का, लात, घूंसे से जबड़े पर मारा और राड से भी पीटकर अचेत कर दिया। विवाद में गले में पहने हुए सोने की चैन, मोबाइल और नगदी छीनकर हमलावर फरार हो गए। प्रार्थी के घर वाले मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से उसे निकट के एक अस्पताल ले गए। डाक्टर ने प्राथमिक इलाज पट्टी करने के बाद ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया। इलाज और एक्सरे में पता चला कि प्रार्थी का जबड़ा टूट गया है। 11मई 2023 को पुलिस चौकी बजरडीहां पर तहरीर दी लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। न्यायालय के आदेश पर 19 जुलाई 2023 को थाना लंका पर अभियुक्तगण दीपक, अमन पटेल व कुनाल के विरूद्ध मुक़दमा दर्ज किया गया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई।
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