नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 7 साल की कैद:बलरामपुर कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, 3 साल पहले पुलिस ने पकड़ा था

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के पास से बालापुर पुलिस ने 3 वर्ष पहले नशीला पदार्थ बरामद किया था। नगर कोतवाली पुलिस ने नशीला पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के नगर कोतवाली पुलिस ने2020 में अहमद उर्फ कालिया पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला नई बस्ती को 108 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा अपने पास नशीला पदार्थ रख कर बिक्री कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसको लेकर थाना नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 308/20 धारा 8/21NDPS ACT के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई थी। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के तमाम गवाह और सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Oct 21, 2024 - 20:05
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नशीला पदार्थ रखने के दोषी को 7 साल की कैद:बलरामपुर कोर्ट ने 50 हजार जुर्माना लगाया, 3 साल पहले पुलिस ने पकड़ा था
बलरामपुर में जिला न्यायालय ने नशीला पदार्थ रखने के मामले में फैसला सुनाया है। आरोपी को 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी के पास से बालापुर पुलिस ने 3 वर्ष पहले नशीला पदार्थ बरामद किया था। नगर कोतवाली पुलिस ने नशीला पदार्थ के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के नगर कोतवाली पुलिस ने2020 में अहमद उर्फ कालिया पुत्र इसरार निवासी मोहल्ला नई बस्ती को 108 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी द्वारा अपने पास नशीला पदार्थ रख कर बिक्री कर रहा था। सूचना के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसको लेकर थाना नगर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा संख्या 308/20 धारा 8/21NDPS ACT के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई थी। मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के तमाम गवाह और सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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