बकाया रोड टैक्स की पेनल्टी में छूट:कानपुर देहात में 3 माह के अंदर टैक्स भरने का सुनहरा मौका, एकमुश्त समाधान योजना लागू

कानपुर देहात में एक बार फिर वाहन मालिकों के लिए राहत देने वाली योजना लागू की है। परिवहन विभाग द्वारा "रोड टैक्स सम्बन्धी एकमुश्त समाधान योजना, 2024" की घोषणा की गई है, जिसके तहत 6 नवंबर 2024 से तीन माह के लिए बकाया रोड टैक्स पर पेनल्टी में विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट उन सभी पंजीकृत कामर्शियल वाहनों पर लागू होगी जिनका बकाया टैक्स लंबित है, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। इनको मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को उनके बकाया कर पर शास्ति (पेनल्टी) में छूट देकर समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत, जिन वाहनों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला लंबित नहीं है, वे इसके लाभ के पात्र होंगे। साथ ही, जिन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 51 के तहत कब्जा कर लिया गया है या जिनका बकाया कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत आवेदन शुल्क 200 रुपए से 500 रुपए तक निर्धारित किया गया है, जो वाहन के प्रकार के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक वाहन स्वामी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। डीएम ने की अपील जिलाधिकारी आलोक सिंह ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी देनदारी तत्काल निपटाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या वाहन सीजर से बचा जा सके।

Nov 8, 2024 - 14:30
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बकाया रोड टैक्स की पेनल्टी में छूट:कानपुर देहात में 3 माह के अंदर टैक्स भरने का सुनहरा मौका, एकमुश्त समाधान योजना लागू
कानपुर देहात में एक बार फिर वाहन मालिकों के लिए राहत देने वाली योजना लागू की है। परिवहन विभाग द्वारा "रोड टैक्स सम्बन्धी एकमुश्त समाधान योजना, 2024" की घोषणा की गई है, जिसके तहत 6 नवंबर 2024 से तीन माह के लिए बकाया रोड टैक्स पर पेनल्टी में विशेष छूट दी जाएगी। यह छूट उन सभी पंजीकृत कामर्शियल वाहनों पर लागू होगी जिनका बकाया टैक्स लंबित है, बशर्ते वे कुछ शर्तों को पूरा करते हों। इनको मिलेगा योजना का लाभ इस योजना का मुख्य उद्देश्य वाहन स्वामियों को उनके बकाया कर पर शास्ति (पेनल्टी) में छूट देकर समय पर भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है। योजना के तहत, जिन वाहनों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में मामला लंबित नहीं है, वे इसके लाभ के पात्र होंगे। साथ ही, जिन वाहनों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 51 के तहत कब्जा कर लिया गया है या जिनका बकाया कर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत आवेदन शुल्क 200 रुपए से 500 रुपए तक निर्धारित किया गया है, जो वाहन के प्रकार के आधार पर भरा जाएगा। इच्छुक वाहन स्वामी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। डीएम ने की अपील जिलाधिकारी आलोक सिंह ने जिले के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाकर अपनी देनदारी तत्काल निपटाएं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कानूनी प्रक्रिया या वाहन सीजर से बचा जा सके।

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