बरेली में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:11 चश्मदीदों ने दी गवाही; घर में घुसकर किया था गैंगरेप

बरेली कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। यह मामला थाना भमौरा क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ गांव के ही नंदलाल, उग्रसेन (पुत्र खेमकरन) और मनु (पुत्र जयराम) ने मिलकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा घटना के बाद पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाना भमौरा में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने अदालत में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा विशेष पाक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के तहत 20-20 साल की सजा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, नंदलाल को धारा 506 के तहत पांच साल का अतिरिक्त कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई। न्यायालय का संदेश कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और दोषियों को सख्त सजा देकर ही पीड़ित को न्याय दिलाया जा सकता है। जुर्माने की राशि पीड़िता को राहत के रूप में प्रदान की जाएगी।

Nov 29, 2024 - 22:45
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बरेली में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा:11 चश्मदीदों ने दी गवाही; घर में घुसकर किया था गैंगरेप
बरेली कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को 20-20 साल के सश्रम कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा दी है। यह मामला थाना भमौरा क्षेत्र का है, जहां एक नाबालिग युवती के साथ गांव के ही नंदलाल, उग्रसेन (पुत्र खेमकरन) और मनु (पुत्र जयराम) ने मिलकर दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने दर्ज कराया था मुकदमा घटना के बाद पीड़िता के पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाना भमौरा में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों को पेश किया। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने अदालत में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा विशेष पाक्सो कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 376D के तहत 20-20 साल की सजा और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही, नंदलाल को धारा 506 के तहत पांच साल का अतिरिक्त कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई। न्यायालय का संदेश कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए अत्यंत गंभीर हैं और दोषियों को सख्त सजा देकर ही पीड़ित को न्याय दिलाया जा सकता है। जुर्माने की राशि पीड़िता को राहत के रूप में प्रदान की जाएगी।

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