बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई बुधवार को:वकीलों की हड़ताल के चलते लखनऊ हाईकोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, सरकार ने दाखिल किया शपथ पत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सोमवार को बहराइच कांड में सुनवाई होनी थी। लेकिन वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एआर मसूदी वा न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ के समक्ष होगी। मामले में राज्य सरकार की ओर से जनहित याचिका को खारिज करने के लिए शपथपत्र दाखिल किया गया है। बता दें, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की इस जनहित याचिका पर सुनवाई के समय कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की नोटिस से प्रभावित लोगों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय देने का आदेश दिया था। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने मुख्य स्थाई वकील को आदेश दिया था कि वह मामले में सरकार से संपूर्ण निर्देश प्राप्त करें कि जिस सड़क पर कथित अतिक्रमण का आरोप है उस सड़क की कैटेगरी क्या है, क्या यह एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है या अन्य किसी प्रकार की सड़क है। कोर्ट ने कहा था कि कुंडसार-महसी-नानपारा-महाराजगंज रोड के किलोमीटर 38 पर कितने घर बने हैं और इस सड़क के संबंध में कौन से नियम लागू होते हैं।
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