भदोही में दो आरोपियों के खिलाफ धारा-82 की नोटिस:मारपीट और गाली-गलौज का आरोप, लंबे समय से फरार

भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय ने धारा-82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आज उनके निवास स्थान और आसपास के इलाकों में मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा किया। अभियुक्तों की पहचान मामला कोतवाली भदोही क्षेत्र में पंजीकृत मारपीट और गाली-गलौज के अभियोग से जुड़ा है। आरोप है कि अभियुक्त अभिषेक शुक्ला और विवेक शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ शुक्ला, निवासी सर्रोई ने अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), धारा 504 (गाली-गलौज), और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय का आदेश अभियुक्तों की गिरफ्तारी से बचने के कारण वे लगातार फरार चल रहे थे। इस पर न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था कि वे नियत तिथि तक किशोर न्याय बोर्ड भदोही के समक्ष पेश हों, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यदि अभियुक्त समय पर अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुनादी और नोटिस चस्पा की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली भदोही के पुलिस अधिकारियों और चौकी रजपुरा पुलिस टीम ने अभियुक्तों के निवास स्थान पर उद्घोषणा (मुनादी) कराई और गवाहों के समक्ष धारा-82 की नोटिस चस्पा की। मुनादी (डुग-डुगी) के जरिए पुलिस ने गांव और आस-पास के क्षेत्र में लोगों को इस मामले की जानकारी दी और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की चेतावनी दी।

Nov 16, 2024 - 14:50
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भदोही में दो आरोपियों के खिलाफ धारा-82 की नोटिस:मारपीट और गाली-गलौज का आरोप, लंबे समय से फरार
भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र में मारपीट और गाली-गलौज के मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय ने धारा-82 सीआरपीसी की नोटिस जारी की है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने आज उनके निवास स्थान और आसपास के इलाकों में मुनादी कराते हुए नोटिस चस्पा किया। अभियुक्तों की पहचान मामला कोतवाली भदोही क्षेत्र में पंजीकृत मारपीट और गाली-गलौज के अभियोग से जुड़ा है। आरोप है कि अभियुक्त अभिषेक शुक्ला और विवेक शुक्ला पुत्र त्रिलोकीनाथ शुक्ला, निवासी सर्रोई ने अन्य व्यक्तियों के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। इस मामले में आरोपितों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (मारपीट), धारा 504 (गाली-गलौज), और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)(10) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय का आदेश अभियुक्तों की गिरफ्तारी से बचने के कारण वे लगातार फरार चल रहे थे। इस पर न्यायालय ने उन्हें आदेश दिया था कि वे नियत तिथि तक किशोर न्याय बोर्ड भदोही के समक्ष पेश हों, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें। यदि अभियुक्त समय पर अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुनादी और नोटिस चस्पा की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद कोतवाली भदोही के पुलिस अधिकारियों और चौकी रजपुरा पुलिस टीम ने अभियुक्तों के निवास स्थान पर उद्घोषणा (मुनादी) कराई और गवाहों के समक्ष धारा-82 की नोटिस चस्पा की। मुनादी (डुग-डुगी) के जरिए पुलिस ने गांव और आस-पास के क्षेत्र में लोगों को इस मामले की जानकारी दी और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी की चेतावनी दी।

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