मऊ में अवैध होटल होंगे सीज:नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, बोले- बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा

मऊ में अवैध होटलों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होटलों के खिलाफ सीज करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शहर के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सराय अधिनियम 1867 के नियमों का उलंघन करने वाले सभी होटलों को सीज किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर चला रहे संचालक आपको बता दें कि सालों से शहर में दर्जनों होटल अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। कई ऐसे होटल संचालक हैं, जो सभी नियमों को ताक पर रखकर होटलों का संचालन करते हैं। इसी वजह से इन होटलों में ठहरने वाले लोगों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए नगर मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र कुमार ने सीज करने का आदेश जारी किया है। नगर मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र कुमार ने अवैध होटलों को जारी किए गए, अपने आदेश में लिखा कि बीते 19 नवंबर को होटलों से सम्बंधित अभिलेख सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। होटलों से संबंधित अभिलेखो सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उक्त होटल विधिक आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण सीज कर दिया जाय। यह भी उल्लेख किया गया था कि उत्तर संतोषजनक न होने अथवा उत्तर प्राप्त न होने की दशा में वैधानिक कार्रवाई सम्पन्न कर दी जाएगी। धारा 5 के तहत हो रही कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक कोई होटल रजिस्ट्रीकृत न हो, ठहरने वालों को सराय में प्राप्त न किया जाय। इस प्रकार होटल संचालकों द्वारा सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 का उल्लंघन करने, नोटिस के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन कराए, उक्त का अवैध संचालन पाया गया। जिसके बाद सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी अवैध होटलों को सीज किया जाता है।

Nov 29, 2024 - 20:20
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मऊ में अवैध होटल होंगे सीज:नगर मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, बोले- बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेगा
मऊ में अवैध होटलों के खिलाफ अब जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। नगर मजिस्ट्रेट ने बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित होटलों के खिलाफ सीज करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद शहर के होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि सराय अधिनियम 1867 के नियमों का उलंघन करने वाले सभी होटलों को सीज किया जाएगा। नियमों को ताक पर रखकर चला रहे संचालक आपको बता दें कि सालों से शहर में दर्जनों होटल अवैध तरीके से संचालित किया जा रहा है। कई ऐसे होटल संचालक हैं, जो सभी नियमों को ताक पर रखकर होटलों का संचालन करते हैं। इसी वजह से इन होटलों में ठहरने वाले लोगों की जान पर भी खतरा मंडराता रहता है। इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए नगर मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र कुमार ने सीज करने का आदेश जारी किया है। नगर मजिस्ट्रेट बृजेन्द्र कुमार ने अवैध होटलों को जारी किए गए, अपने आदेश में लिखा कि बीते 19 नवंबर को होटलों से सम्बंधित अभिलेख सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। होटलों से संबंधित अभिलेखो सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि क्यों न उक्त होटल विधिक आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण सीज कर दिया जाय। यह भी उल्लेख किया गया था कि उत्तर संतोषजनक न होने अथवा उत्तर प्राप्त न होने की दशा में वैधानिक कार्रवाई सम्पन्न कर दी जाएगी। धारा 5 के तहत हो रही कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक कोई होटल रजिस्ट्रीकृत न हो, ठहरने वालों को सराय में प्राप्त न किया जाय। इस प्रकार होटल संचालकों द्वारा सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 का उल्लंघन करने, नोटिस के बाद भी बिना रजिस्ट्रेशन कराए, उक्त का अवैध संचालन पाया गया। जिसके बाद सराय अधिनियम 1867 की धारा 5 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए ऐसे सभी अवैध होटलों को सीज किया जाता है।

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