महिलाओं के उत्पीड़न पर आयोग करेगा सुनवाई:27 नवंबर को सर्किट हाउस में समस्याएं सुनेंगी राज्य महिला आयोग की सदस्य

महिला हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कानपुर में होगी। 27 नवंबर को राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी पहली बार सुनवाई करेंगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने तथा फरियादियों की सहूलियत के लिए कानपुर में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सुनवाई सुनवाई के दौरान जिले के सर्किट हाउस में जिलाधिकारी की तरफ से नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस आयुक्त व उनकी ओर से नामित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष एवं जिले को संबंधित थाने के सभी सहायक पुलिस आयुक्त के साथ महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा भी करेंगी। सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू होगी। इन अपराधों पर होगी सुनवाई महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, कन्या भ्रूण, गर्भपात, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, मानव तस्करी, बाल विवाह, एसिड अटैक आदि अपराधों पर होगी सुनवाई। ऐसे करें शिकायत पीड़िता एक प्रार्थना पत्र पर संबंधित घटना का जिक्र करते हुए अपनी एक पत्र की फोटोकॉपी लगाएं।

Nov 25, 2024 - 17:20
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महिलाओं के उत्पीड़न पर आयोग करेगा सुनवाई:27 नवंबर को सर्किट हाउस में समस्याएं सुनेंगी राज्य महिला आयोग की सदस्य
महिला हिंसा से जुड़े मामलों की सुनवाई कानपुर में होगी। 27 नवंबर को राज्य महिला आयोग की सदस्य पूनम द्विवेदी पहली बार सुनवाई करेंगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी जयदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में महिला उत्पीड़न की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने तथा फरियादियों की सहूलियत के लिए कानपुर में सुनवाई होगी। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सुनवाई सुनवाई के दौरान जिले के सर्किट हाउस में जिलाधिकारी की तरफ से नामित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस आयुक्त व उनकी ओर से नामित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, महिला थानाध्यक्ष एवं जिले को संबंधित थाने के सभी सहायक पुलिस आयुक्त के साथ महिला उत्पीड़न की घटनाओं की समीक्षा भी करेंगी। सुबह 11 बजे से सुनवाई शुरू होगी। इन अपराधों पर होगी सुनवाई महिला उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न, पुलिस उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, बलात्कार, कन्या भ्रूण, गर्भपात, यौन उत्पीड़न, दहेज हत्या, मानव तस्करी, बाल विवाह, एसिड अटैक आदि अपराधों पर होगी सुनवाई। ऐसे करें शिकायत पीड़िता एक प्रार्थना पत्र पर संबंधित घटना का जिक्र करते हुए अपनी एक पत्र की फोटोकॉपी लगाएं।

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