महिला यात्रियों को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई:रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई 'मेरी सहेली' योजना

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में रेलवे में हुई घटना का मामला उठाया गया है। सुनवाई के समय न्यायालय के सामने आया कि रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘मेरी सहेली’ योजना बनाई गई है। रेलवे द्वारा सुनवाई के समय न्यायालय को बताया गया कि इस योजना का विवरण सभी सुरक्षा आयुक्तों को भेज दिया गया है, ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में रणनीति स्पष्ट रहे। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए लिए 8 जनवरी 2025 की तारीख नीयत की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2016 की ‘मऊ घटना’ शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। इस मामले में न्यायालय ने चलती ट्रेन में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे ट्रेन से फेंकने की घटना को उठाया है। पिछले आदेश पर न्यायालय ने रेलवे से जवाब मांगा था। जिस पर न्यायालय ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मेरी सहेली योजना शुरू किया गया है। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदमों की भी जानकारी न्यायालय को दी गई। अपने आदेश में न्यायालय ने उक्त घटना की पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे के संबंध में विस्तृत जानकारी अगली तारीख पर रेलवे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को देने को कहा है।

Nov 21, 2024 - 10:30
 0  194.2k
महिला यात्रियों को लेकर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई:रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई 'मेरी सहेली' योजना
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में रेलवे में हुई घटना का मामला उठाया गया है। सुनवाई के समय न्यायालय के सामने आया कि रेलवे द्वारा महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ‘मेरी सहेली’ योजना बनाई गई है। रेलवे द्वारा सुनवाई के समय न्यायालय को बताया गया कि इस योजना का विवरण सभी सुरक्षा आयुक्तों को भेज दिया गया है, ताकि महिला यात्रियों की सुरक्षा के संबंध में रणनीति स्पष्ट रहे। जिसके बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए लिए 8 जनवरी 2025 की तारीख नीयत की है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने वर्ष 2016 की ‘मऊ घटना’ शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के पश्चात पारित किया। इस मामले में न्यायालय ने चलती ट्रेन में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसे ट्रेन से फेंकने की घटना को उठाया है। पिछले आदेश पर न्यायालय ने रेलवे से जवाब मांगा था। जिस पर न्यायालय ने बताया कि रेलवे द्वारा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मेरी सहेली योजना शुरू किया गया है। रेलवे की ओर से यात्रियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदमों की भी जानकारी न्यायालय को दी गई। अपने आदेश में न्यायालय ने उक्त घटना की पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे के संबंध में विस्तृत जानकारी अगली तारीख पर रेलवे की ओर से उपस्थित अधिवक्ता को देने को कहा है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow