राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई आज:सुलतानपुर MP/MLA कोर्ट में चल रहा मामला, 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में शनिवार को सुल्तानपुर की MP/MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की थी, लेकिन दीपावली के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हुई और 5 नवम्बर की तारीख तय हुई थी। आइए जानते हैं पूरा मामला... 2018 में हुआ था मुकदमा कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। फरवरी 2024 में किया था सरेंडर कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। 26 जुलाई को अंतिम बार दर्ज हुआ था बयान इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। 12 और 23 अगस्त को टल चुकीं तारीखें बयान में राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि थी, जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई। इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वस्थ है। .....

Nov 23, 2024 - 06:20
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राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई आज:सुलतानपुर MP/MLA कोर्ट में चल रहा मामला, 2018 में दर्ज हुआ था मुकदमा
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मानहानि मामले में शनिवार को सुल्तानपुर की MP/MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने 31 अक्टूबर को सुनवाई की तिथि नियत की थी, लेकिन दीपावली के अवकाश के चलते सुनवाई नहीं हुई और 5 नवम्बर की तारीख तय हुई थी। आइए जानते हैं पूरा मामला... 2018 में हुआ था मुकदमा कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मान हानि का परिवाद MP/MLA कोर्ट में दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अभद्र टिप्पणी की थी, इससे मैं आहत हुआ हूं। फरवरी 2024 में किया था सरेंडर कोर्ट में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली, राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन जज ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 को राहुल गांधी ने कोर्ट में सरेंडर किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। 26 जुलाई को अंतिम बार दर्ज हुआ था बयान इसके बाद राहुल गांधी को कोर्ट ने बयान दर्ज करने के लिए बुलाया। दर्जन भर तारीख पड़ने के बाद बीते 26 जुलाई को राहुल कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। 12 और 23 अगस्त को टल चुकीं तारीखें बयान में राहुल गांधी ने स्वयं को निर्दोष बताया, कहा था मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है। इसके बाद कोर्ट में वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश हुए। 12 अगस्त को सुनवाई की तिथि थी, जहां विशेष कोर्ट के जज अवकाश पर रहे और सुनवाई टल गई। इसके बाद 23 अगस्त को मामले में सुनवाई इस कारण टली कि वादी मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने प्रार्थना पत्र दिया की उनका वादी अस्वस्थ है। .....

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