रेप के आरोपी को 20 साल की कैद:37 हजार का जुर्माना भी लगाया, साल 2023 की है घटना

संभल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 37000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए होगी। पूरा मामला जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव का है। 28 जनवरी 2023 को पीड़िता की मां ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 जनवरी 2023 को गांव का हीरा और एक अन्य युवक उसकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गए थे। बेटी के साथ दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कठोर कारावास की सजा सुनाई गई आपको बता दें कि चंदौसी के न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी हीरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 37000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 37000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

Nov 27, 2024 - 14:35
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रेप के आरोपी को 20 साल की कैद:37 हजार का जुर्माना भी लगाया, साल 2023 की है घटना
संभल में नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 37000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए होगी। पूरा मामला जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के थाना रजपुरा क्षेत्र के एक गांव का है। 28 जनवरी 2023 को पीड़िता की मां ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 27 जनवरी 2023 को गांव का हीरा और एक अन्य युवक उसकी बेटी को बहला-फुसला कर ले गए थे। बेटी के साथ दोनों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। कठोर कारावास की सजा सुनाई गई आपको बता दें कि चंदौसी के न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट/ अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव की कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में आरोपी हीरा को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 37000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। शासकीय अधिवक्ता आदित्य सिंह ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाते हुए 37000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि जुर्माने की रकम पीड़िता के पुनर्वास के लिए दी जाएगी।

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