लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने सिपाही को दी सजा:4 साल रहना होगा जेल में, चौकी में पीड़ित से लूट लिए थे 3 हजार रुपए

लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस चौकी में मारपीट और वसूली के दोषी तत्कालीन सिपाही अशोक दुबे को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम वादी को लौटाने का आदेश दिया है। क्या है मामला? यह मामला 21 जुलाई 1991 का है, जब लखनऊ के अलीगंज थाने की चांदगंज पुलिस चौकी में दो सिपाहियों पर वादी से मारपीट कर जबरन 3000 रुपए वसूलने का आरोप लगा था। मामले की रिपोर्ट तत्कालीन सीओ राजकुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर दर्ज की गई थी। एक आरोपी की हो चुकी है मौत मामले में आरोपी दो सिपाहियों में से अशोक दुबे को दोषी ठहराया गया, जबकि दूसरे सिपाही विदेश कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने अशोक दुबे को दोषी मानते हुए चार साल कैद और 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम वादी को दी जाए।

Nov 29, 2024 - 23:05
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लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने सिपाही को दी सजा:4 साल रहना होगा जेल में, चौकी में पीड़ित से लूट लिए थे 3 हजार रुपए
लखनऊ एंटी करप्शन कोर्ट ने पुलिस चौकी में मारपीट और वसूली के दोषी तत्कालीन सिपाही अशोक दुबे को चार साल की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम वादी को लौटाने का आदेश दिया है। क्या है मामला? यह मामला 21 जुलाई 1991 का है, जब लखनऊ के अलीगंज थाने की चांदगंज पुलिस चौकी में दो सिपाहियों पर वादी से मारपीट कर जबरन 3000 रुपए वसूलने का आरोप लगा था। मामले की रिपोर्ट तत्कालीन सीओ राजकुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर दर्ज की गई थी। एक आरोपी की हो चुकी है मौत मामले में आरोपी दो सिपाहियों में से अशोक दुबे को दोषी ठहराया गया, जबकि दूसरे सिपाही विदेश कुमार की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। एंटी करप्शन कोर्ट ने अशोक दुबे को दोषी मानते हुए चार साल कैद और 11,500 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम वादी को दी जाए।

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