ललितपुर कोर्ट ने 4-आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा:65-65 हजार का लगाया जुर्माना, हत्यारोपियों को भेजा जेल

ललितपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम गुलाब सिंह द्वितीय ने आठ साल पहले रंजिश के चलते एक ग्रामीण की चारपाई पर सोते समय नृशंस हत्या की गई। बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65-65 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र स्वरूप सविता ने मामले में बताया कि 27 सितम्बर 2016 की रात थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम बिल्ला निवासी हरचरन अपने खेत पर बने मकान की छत पर परिजनों के साथ सो रहा था। इसी दौरान रात 10:30 बजे नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र अमोल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह, कुलदीप पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, चंद्रदीप पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र रघुराज सिंह, रामसिंह पुत्र रणवीर सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह एवं बृजेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह ठाकुर एक राय होकर हाथों में कुल्हाड़ी, फरसा, बल्लम, लाठी एवं मछली मारने वाली कूर लेकर आए और छत पर सो रहे हरचरन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद मृतक के भाई जाहर सिंह, पत्नी प्रेमबाई एवं अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमला करने का प्रयास किया था और धमकी देकर भाग खड़े हुए थे, मृतक के पुत्र अरविन्द सिंह इसकी सूचना 108 पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया था। घटना के दूसरे दिन मृतक के पुत्र अरविन्द सिंह की तहरीर पर बानपुर पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर विवेचना के बाद इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गवाहों साक्ष्यों एवं शव विच्छेदन की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश गुलाब सिंह ने इस मामले में कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र रघुराज सिंह, बृजेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह एवं राहुल पुत्र बृजपाल को हरचरन की हत्या का दोषी पाया, जबकि साक्ष्यों के अभाव अन्य चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। न्यायाधीश गुलाब सिंह ने चारों हत्यारोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 65,65 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस ने सभी मुल्जिमों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

Nov 29, 2024 - 20:40
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ललितपुर कोर्ट ने 4-आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा:65-65 हजार का लगाया जुर्माना, हत्यारोपियों को भेजा जेल
ललितपुर में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय प्रथम गुलाब सिंह द्वितीय ने आठ साल पहले रंजिश के चलते एक ग्रामीण की चारपाई पर सोते समय नृशंस हत्या की गई। बहुचर्चित मामले की सुनवाई के दौरान 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65-65 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई । सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र स्वरूप सविता ने मामले में बताया कि 27 सितम्बर 2016 की रात थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम बिल्ला निवासी हरचरन अपने खेत पर बने मकान की छत पर परिजनों के साथ सो रहा था। इसी दौरान रात 10:30 बजे नरेन्द्र पाल सिंह पुत्र अमोल सिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र अमोल सिंह, कुलदीप पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, चंद्रदीप पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र रघुराज सिंह, रामसिंह पुत्र रणवीर सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह पुत्र शिवराज सिंह एवं बृजेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह ठाकुर एक राय होकर हाथों में कुल्हाड़ी, फरसा, बल्लम, लाठी एवं मछली मारने वाली कूर लेकर आए और छत पर सो रहे हरचरन पर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर मौजूद मृतक के भाई जाहर सिंह, पत्नी प्रेमबाई एवं अन्य परिजन मौके पर पहुंचे। उन्होंने हमला करने का प्रयास किया था और धमकी देकर भाग खड़े हुए थे, मृतक के पुत्र अरविन्द सिंह इसकी सूचना 108 पुलिस को दी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद शव का पोस्टमॉर्टम कराया था। घटना के दूसरे दिन मृतक के पुत्र अरविन्द सिंह की तहरीर पर बानपुर पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर विवेचना के बाद इस मामले को न्यायालय में सौंप दिया था। पुलिस ने सभी हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गवाहों साक्ष्यों एवं शव विच्छेदन की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश गुलाब सिंह ने इस मामले में कुलदीप सिंह पुत्र नरेन्द्र पाल सिंह, गजेन्द्र सिंह पुत्र रघुराज सिंह, बृजेन्द्र सिंह पुत्र कमल सिंह एवं राहुल पुत्र बृजपाल को हरचरन की हत्या का दोषी पाया, जबकि साक्ष्यों के अभाव अन्य चार आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया। न्यायाधीश गुलाब सिंह ने चारों हत्यारोपियों को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 65,65 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। पुलिस ने सभी मुल्जिमों को हिरासत में लेकर जिला जेल भेज दिया है।

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