लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक:सभी ट्रैक और चोटियों पर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सजा

जिला लाहौल स्पीति में सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। जिला में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और मौसम की स्थिति अचानक खराब होने के कारण भारी बर्फबारी और हिमस्खलन ट्रैकिंग करने वालों के लिए अत्यंत जोखिम पैदा करते हैं। तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में खोज और बचाव कार्य अत्यंत खतरनाक होता है, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एंव अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लाहौल और स्पीति, राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है । उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई उपायुक्त राहुल कुमार ने टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्रतिबंध पर सख्ती से होगी अनुपालना उन्होंने कहा है कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर दी जा सकती हैं। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।

Nov 25, 2024 - 21:05
 0  7.3k
लाहौल-स्पीति में पर्वतारोहण गतिविधियों पर रोक:सभी ट्रैक और चोटियों पर नहीं जा सकेंगे पर्यटक, आदेश का उल्लंघन करने पर होगी सजा
जिला लाहौल स्पीति में सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। जनजातीय जिला लाहौल और स्पीति ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों के लिए एक लोकप्रिय स्थल है। जिला में सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और मौसम की स्थिति अचानक खराब होने के कारण भारी बर्फबारी और हिमस्खलन ट्रैकिंग करने वालों के लिए अत्यंत जोखिम पैदा करते हैं। तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक ऐसी खतरनाक परिस्थितियों में खोज और बचाव कार्य अत्यंत खतरनाक होता है, इसलिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त एंव अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लाहौल और स्पीति, राहुल कुमार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 34 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में सभी ट्रैक और चोटियों पर ट्रैकिंग और पर्वतारोहण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है । उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई उपायुक्त राहुल कुमार ने टूर ऑपरेटरों, गाइड और आम व्यक्तियों को इस आदेश का पालन करने के निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन एक्ट-2005 और अन्य लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी । प्रतिबंध पर सख्ती से होगी अनुपालना उन्होंने कहा है कि पुलिस, वन विभाग और स्थानीय प्रशासन इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे तथा नियमित गश्त करेंगे। उन्होंने बताया कि आपातकालीन या वैज्ञानिक अभियानों के लिए विशेष अनुमति मामले-दर-मामले आधार पर दी जा सकती हैं। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में जारी किया गया है तथा अगले आदेशों तक प्रभावी रहेगा ।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow