वाराणसी में IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के बयान पर जिरह आज:कोर्ट में पीड़िता ने लगाई वर्चुअल पेशी की गुहार, छह तारीखों से टल रही सुनवाई

वाराणसी के IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के एक साल बाद कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद जिरह के लिए सुनवाई टलती जा रही है। लगातार छह सुनवाई टलने के बाद आज जिरह के आसार हैं, कोर्ट ने पीड़िता और आरोपियों को तलब किया है। गैंगरेप पीड़िता को लगातार एक साल से ‘इंसाफ का इंतजार‘ है। वहीं, कोर्ट में गैंगरेप के तीनों आरोपियों से पीड़िता का आमना सामना भी होगा। इसमें लचर पैरवी से 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जो खुद कोर्ट पहुंचेंगे, वहीं जेल में निरुद्ध तीसरे आरोपी की पेशी पुलिस अभिरक्षा में कराई जाएगी। तीसरे की रिहाई की कोशिश जारी है, आज कोर्ट में छात्रा के बयान पर बचाव पक्ष के वकील उससे जिरह करेंगे। छात्रा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को दिए लेटर में कहा- मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। कैंपस से बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाना मेरे लिए परेशानी भरा है। मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही। बार-बार कोर्ट आना और रेप के आरोपियों से सामना मुश्किल भरा होता जा रहा है। केस में वर्चुअल पेशी की मांग की है, जिस पर जज का फैसला संभावित है। वहीं, पीड़िता अपने दोस्त के साथ पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में पेश होगी और बयान दर्ज कराकर हॉस्टल लाई जाएगी। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर है। पीड़िता की ओर से घटना से जुड़े गवाहों के बयान होना बाकी हैं। केस में चश्मदीद गवाह, विवेचक, महिला शिक्षक, महिला पुलिस कर्मी और अफसरों के पूरे बयान नहीं हो सके हैं। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस एक्शन शुरुआत से लेट रहा। FIR होने 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर, 2023 को 3 आरोपियों को पुलिस मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर पाई थी। मगर लचर पैरवी से सिर्फ 7 महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में है। अब सिलसिलेवार कार्रवाई जानिए, मगर पहले BHU में उस रात क्या हुआ, ये पढ़िए… छात्रा हॉस्टल से टहलने निकली, जब 3 लड़कों ने घेरा IIT-BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक छात्रा ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह 1/2 नवंबर, 2023 की रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। हॉस्टल से आगे बढ़ने पर गांधी स्मृति हॉस्टल के पास उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए कर्मन वीर बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। करीब 300 मीटर पहले पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे जबरन किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए। मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मार देने की धमकी देने लगे। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT-BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। (बाद में CCTV से आरोपियों की पहचान हुई) 22 अगस्त को रेप पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया अभियोजन के वकील मनोज गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त को बुलाया था। पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। BHU की वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद से कई तरह का दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूं। IIT-BHU गैंगरेप में अब तक की कार्रवाई IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में जमानत दे दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के बाद आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। बृज इन्क्लेव में कुणाल को भी परिजनों और रिश्तेदारों ने हाथों हाथ लिया। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। छात्रा बोली- सब अंधेरे में हुआ, फिर भी 2 को पहचाना छात्रा ने कहा- 4 नवंबर को ACP प्रवीण कुमार सिंह ने अपने मोबाइल में संदिग्धों के फोटो दिखाए थे। मुझे बताया कि सोशल मीडिया और सर्विलांस लोकेशन के जरिए ये फोटो कलेक्ट किए हैं। मेरे साथ जो कुछ हुआ, वो रात के अंधेरे में हुआ था। मगर फिर भी मैंने दो और मेरे दोस्त ने एक आरोपी को पहचान लिया था। जब मैंने आरोपियों की पहचान स्पष्ट की, तब पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। आरोपियों के खिलाफ अब तक 2 चार्जशीट दाखिल इस हाई प्रोफाइल केस में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इसके बाद सक्षम की जमानत याचिका खारिज हो रही है। आनंद और सक्षम पटेल दोनों के घर अगल-बगल हैं। गैंगरेप केस में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। इसमें पहली 17 जनवरी को कोर्ट में पेश की गई, जिसमें आरोपियों के खिलाफ 376 (डी) समेत अन्य धाराएं शामिल की गईं। केस में कार्रवाई के बीच पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया, इसमें भी अगले हफ्ते ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पुलिस ने आनंद चौहान उर्फ अभिषेक को गैंग लीडर बताया है। वहीं, कुणाल और सक्षम उसके गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। इसमें पुलिस ने आनंद उर्फ अभिषेक और उसके परिजन के खिलाफ 29 जून, 2022 को भेलूपुर थाने में छेड़खानी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था।

Nov 11, 2024 - 07:20
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वाराणसी में IIT-BHU गैंगरेप पीड़िता के बयान पर जिरह आज:कोर्ट में पीड़िता ने लगाई वर्चुअल पेशी की गुहार, छह तारीखों से टल रही सुनवाई
वाराणसी के IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के एक साल बाद कोर्ट में पीड़िता के बयान के बाद जिरह के लिए सुनवाई टलती जा रही है। लगातार छह सुनवाई टलने के बाद आज जिरह के आसार हैं, कोर्ट ने पीड़िता और आरोपियों को तलब किया है। गैंगरेप पीड़िता को लगातार एक साल से ‘इंसाफ का इंतजार‘ है। वहीं, कोर्ट में गैंगरेप के तीनों आरोपियों से पीड़िता का आमना सामना भी होगा। इसमें लचर पैरवी से 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। जो खुद कोर्ट पहुंचेंगे, वहीं जेल में निरुद्ध तीसरे आरोपी की पेशी पुलिस अभिरक्षा में कराई जाएगी। तीसरे की रिहाई की कोशिश जारी है, आज कोर्ट में छात्रा के बयान पर बचाव पक्ष के वकील उससे जिरह करेंगे। छात्रा ने अपने वकील के जरिए कोर्ट को दिए लेटर में कहा- मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। कैंपस से बार-बार कोर्ट के चक्कर लगाना मेरे लिए परेशानी भरा है। मैं एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर पा रही। बार-बार कोर्ट आना और रेप के आरोपियों से सामना मुश्किल भरा होता जा रहा है। केस में वर्चुअल पेशी की मांग की है, जिस पर जज का फैसला संभावित है। वहीं, पीड़िता अपने दोस्त के साथ पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में पेश होगी और बयान दर्ज कराकर हॉस्टल लाई जाएगी। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर है। पीड़िता की ओर से घटना से जुड़े गवाहों के बयान होना बाकी हैं। केस में चश्मदीद गवाह, विवेचक, महिला शिक्षक, महिला पुलिस कर्मी और अफसरों के पूरे बयान नहीं हो सके हैं। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस एक्शन शुरुआत से लेट रहा। FIR होने 60 दिन बाद यानी 30 दिसंबर, 2023 को 3 आरोपियों को पुलिस मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर पाई थी। मगर लचर पैरवी से सिर्फ 7 महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को जमानत मिल गई। तीसरा आरोपी सक्षम पटेल अभी जेल में है। अब सिलसिलेवार कार्रवाई जानिए, मगर पहले BHU में उस रात क्या हुआ, ये पढ़िए… छात्रा हॉस्टल से टहलने निकली, जब 3 लड़कों ने घेरा IIT-BHU के न्यू गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बीटेक छात्रा ने पुलिस को तहरीर में बताया कि वह 1/2 नवंबर, 2023 की रात 1:30 बजे टहलने निकली थी। हॉस्टल से आगे बढ़ने पर गांधी स्मृति हॉस्टल के पास उसे उसका दोस्त मिला। दोनों टहलते हुए कर्मन वीर बाबा मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। करीब 300 मीटर पहले पीछे से एक बुलेट आई। उस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन लोगों ने हमें अलग कर दिया। मेरा मुंह दबाकर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे जबरन किस किया, उसके बाद कपड़े उतरवाए। मेरा वीडियो बनाया और फोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मार देने की धमकी देने लगे। करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज आने लगी। डर के मारे मैं एक प्रोफेसर के घर में घुस गई। वहां पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे IIT-BHU पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुंचे। जहां से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। (बाद में CCTV से आरोपियों की पहचान हुई) 22 अगस्त को रेप पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया अभियोजन के वकील मनोज गुप्ता ने बताया कि कोर्ट ने IIT-BHU गैंगरेप की सुनवाई तेज कर दी है। केस में सबसे पहले छात्रा को कोर्ट ने 22 अगस्त को बुलाया था। पुलिस सुरक्षा में छात्रा को कोर्ट में पेश किया गया। BHU की वारदात को छात्रा ने कोर्ट के सामने रखा। उसने बताया कि तीनों आरोपियों ने दरिंदगी की, धमकाया और फिर फरार हो गए। घटना के बाद से कई तरह का दबाव भी महसूस कर रही है। बाहर आते-जाते डर लगता है, इसलिए अधिकांश समय हॉस्टल में रहती हूं। IIT-BHU गैंगरेप में अब तक की कार्रवाई IIT-BHU में बीटेक छात्रा से गैंगरेप के 2 आरोपी कुणाल पांडेय और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में जमानत दे दी। तीसरे आरोपी सक्षम पटेल की जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है। जमानत के बाद आनंद नगवा कॉलोनी स्थित घर पहुंचा तो उसका स्वागत किया गया। बृज इन्क्लेव में कुणाल को भी परिजनों और रिश्तेदारों ने हाथों हाथ लिया। गैंगरेप के तीनों आरोपी भाजपा IT सेल से जुड़े थे। सरकार के मंत्री-विधायक समेत बड़े नेताओं के संपर्क में थे। छात्रा बोली- सब अंधेरे में हुआ, फिर भी 2 को पहचाना छात्रा ने कहा- 4 नवंबर को ACP प्रवीण कुमार सिंह ने अपने मोबाइल में संदिग्धों के फोटो दिखाए थे। मुझे बताया कि सोशल मीडिया और सर्विलांस लोकेशन के जरिए ये फोटो कलेक्ट किए हैं। मेरे साथ जो कुछ हुआ, वो रात के अंधेरे में हुआ था। मगर फिर भी मैंने दो और मेरे दोस्त ने एक आरोपी को पहचान लिया था। जब मैंने आरोपियों की पहचान स्पष्ट की, तब पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी। आरोपियों के खिलाफ अब तक 2 चार्जशीट दाखिल इस हाई प्रोफाइल केस में वाराणसी पुलिस ने 17 जनवरी को गैंगरेप की चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। इसके बाद सक्षम की जमानत याचिका खारिज हो रही है। आनंद और सक्षम पटेल दोनों के घर अगल-बगल हैं। गैंगरेप केस में आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक 2 चार्जशीट दाखिल की हैं। इसमें पहली 17 जनवरी को कोर्ट में पेश की गई, जिसमें आरोपियों के खिलाफ 376 (डी) समेत अन्य धाराएं शामिल की गईं। केस में कार्रवाई के बीच पुलिस ने तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर लगाया, इसमें भी अगले हफ्ते ही चार्जशीट दाखिल कर दी गई। पुलिस ने आनंद चौहान उर्फ अभिषेक को गैंग लीडर बताया है। वहीं, कुणाल और सक्षम उसके गिरोह के सदस्य बताए गए हैं। इसमें पुलिस ने आनंद उर्फ अभिषेक और उसके परिजन के खिलाफ 29 जून, 2022 को भेलूपुर थाने में छेड़खानी सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया था।

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