शादी समारोहों पर बिजली विभाग की पैनी नजर:गाजीपुर में मैरिज हॉल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, FIR की चेतावनी

जिले में शादी समारोहों के दौरान बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस और लॉन का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि नवंबर से शादी का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें कई लोग जानकारी के अभाव में बिजली चोरी करते हैं। विभाग ने ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि टेंपरेरी कनेक्शन के लिए सिर्फ शादी कार्ड और एक आईडी की जरूरत होती है। छोटे मैरिज हॉल या होटलों के लिए: 40 किलोवाट का कनेक्शन, 1 दिन के लिए शुल्क ₹8750। बड़े लॉन या मैरिज हॉल के लिए: 50 किलोवाट का कनेक्शन, 1 दिन के लिए शुल्क ₹9750। आशीष कुमार ने कहा, "समारोह के लिए विभागीय अनुमति लेने से न केवल परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है।" टेंपरेरी कनेक्शन नहीं होना चाहिए सभी एसडीओ और जेई को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सहालग के दिनों में हर मैरिज हॉल, लॉन और होटल की जांच की जाए। अगर बिना टेंपरेरी कनेक्शन के बिजली चोरी पकड़ी गई तो संबंधित आयोजनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। चोरी करते मिलने पर होगी कार्रवाई बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर आयोजन स्थल की बिजली तुरंत काट दी जाएगी। इसमें आयोजनकर्ता, वर-वधू पक्ष, और हॉल मालिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शादी समारोह अंधेरे में भी पड़ सकता है, और संबंधित व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

Nov 27, 2024 - 11:50
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शादी समारोहों पर बिजली विभाग की पैनी नजर:गाजीपुर में मैरिज हॉल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण, FIR की चेतावनी
जिले में शादी समारोहों के दौरान बिजली चोरी रोकने के लिए बिजली विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है। विभागीय अधिकारी और कर्मचारी विभिन्न मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस और लॉन का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता को रोका जा सके। विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि नवंबर से शादी का सीजन शुरू हो गया है, जिसमें कई लोग जानकारी के अभाव में बिजली चोरी करते हैं। विभाग ने ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि टेंपरेरी कनेक्शन के लिए सिर्फ शादी कार्ड और एक आईडी की जरूरत होती है। छोटे मैरिज हॉल या होटलों के लिए: 40 किलोवाट का कनेक्शन, 1 दिन के लिए शुल्क ₹8750। बड़े लॉन या मैरिज हॉल के लिए: 50 किलोवाट का कनेक्शन, 1 दिन के लिए शुल्क ₹9750। आशीष कुमार ने कहा, "समारोह के लिए विभागीय अनुमति लेने से न केवल परेशानी से बचा जा सकता है, बल्कि भारी जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से भी बचा जा सकता है।" टेंपरेरी कनेक्शन नहीं होना चाहिए सभी एसडीओ और जेई को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सहालग के दिनों में हर मैरिज हॉल, लॉन और होटल की जांच की जाए। अगर बिना टेंपरेरी कनेक्शन के बिजली चोरी पकड़ी गई तो संबंधित आयोजनकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। चोरी करते मिलने पर होगी कार्रवाई बिजली चोरी करते पकड़े जाने पर आयोजन स्थल की बिजली तुरंत काट दी जाएगी। इसमें आयोजनकर्ता, वर-वधू पक्ष, और हॉल मालिकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शादी समारोह अंधेरे में भी पड़ सकता है, और संबंधित व्यक्तियों को जेल भी जाना पड़ सकता है।

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