श्रावस्ती में नए कानून बीएनएस के तहत दूसरी सजा:कोर्ट ने चोरी करने वाले को 5 साल की कैद, 9 हजार जुर्माने की सुनाई सजा

श्रावस्ती न्यायालय ने आज नए कानून बीएनएस के तहत जनपद श्रावस्ती मे एक आरोपी को दूसरी सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी ने एक दुकान से ट्रैक्टर की बैटरी समेत अन्य सामान की चोरी की थी। जिसके संबंध में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। वही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 9000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय जनपद श्रावस्ती ने थाना गिलौला पर पंजीकृत बीएनएस बनाम बड़ेलाल तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी कटहा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती वादी की दुकान से ट्रैक्टर की 1 बैटरी, कांटा का मॉनिटर, एक स्टेबलाइजर व लोहे का पतला तीन बंडल तार व अन्य सामान की चोरी करने के अपराध का दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त के विरूद्ध वादी ने लिखित तहरीर के आधार पर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती पर दिनांक 21.07.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना नीयत समय पर सम्पादित कर न्यायालय प्रेषित की गई थी।

Oct 25, 2024 - 21:20
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श्रावस्ती में नए कानून बीएनएस के तहत दूसरी सजा:कोर्ट ने चोरी करने वाले को 5 साल की कैद, 9 हजार जुर्माने की सुनाई सजा
श्रावस्ती न्यायालय ने आज नए कानून बीएनएस के तहत जनपद श्रावस्ती मे एक आरोपी को दूसरी सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी ने एक दुकान से ट्रैक्टर की बैटरी समेत अन्य सामान की चोरी की थी। जिसके संबंध में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। वही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था जिस पर न्यायालय ने आरोपी को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई और 9000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन, शासकीय अधिवक्ता तथा कोर्ट पैरोकार के पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय जनपद श्रावस्ती ने थाना गिलौला पर पंजीकृत बीएनएस बनाम बड़ेलाल तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी कटहा थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती वादी की दुकान से ट्रैक्टर की 1 बैटरी, कांटा का मॉनिटर, एक स्टेबलाइजर व लोहे का पतला तीन बंडल तार व अन्य सामान की चोरी करने के अपराध का दोषी पाते हुए 5 वर्ष कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियुक्त के विरूद्ध वादी ने लिखित तहरीर के आधार पर थाना गिलौला जनपद श्रावस्ती पर दिनांक 21.07.2024 को अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसकी विवेचना नीयत समय पर सम्पादित कर न्यायालय प्रेषित की गई थी।

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