साईं प्रतिमा हटाने वाले अजय की जमानत पर फैसला आज:वाराणसी के सिगरा में दर्ज केस में पुलिस ने मांगी रिमांड

वाराणसी में 14 मंदिरों में देवी-देवताओं के साथ स्थापित साईं प्रतिमाओं को हटाने के मामले में आरोपी अजय शर्मा की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। जिला जज की कोर्ट में सिगरा थाने में दर्ज केस में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दोपहर बाद होगी। जज ने याचिका पर पुलिस रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर पुलिस ने रिमांड दिए जाने की मांग की है। वहीं कोर्ट ने सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा कोर्ट में पेश होंगे, उनके अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में दलील पेश करेंगे। बता दें कि मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवा रहे अजय शर्मा को 3 अक्टूबर की भोर में मैदागिन चौराहे से हिरासत में लेकर चितईपुर थाने ले जाया गया था। इसके बाद सुबह में चौक थाने में दर्ज केस में चालान कर जेल भेजा गया। चौक और सिगरा थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए और उस पर आज सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत के लिए पूरी तैयारी अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया- अजय शर्मा की अग्रिम अंतरिम जमानत के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोर्ट में तमाम साक्ष्य, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए जाएंगे। जिला जज की अदालत में पीड़ित का पक्ष और पुलिस की मनमानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। शांतिभंग में अजय शर्मा को गिरफ्तार कर जमानत के नाम पर परेशान किया। अधिवक्ता ने बताया कि अजय की मार्च महीने में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वह लगातार बीमार चल रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी हालत ठीक नहीं है, चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। न्याय संहिता की जिन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन धाराओं में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराध के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बता दें कि सिगरा थाने में बीएनएस की धारा 299,298, 353(2), 333, 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, अफवाह फैलाना और धार्मिक स्थल प्रवेश करने की धारा है। भूतेश्वर और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं मूर्ति हटाने निकले थे सनातन रक्षक दल के पदाधिकारियों ने बताया- 3 अक्टूबर रात दो बजे अजय शर्मा मजदूरों की तलाश में निकले थे। उन्होंने दशाश्वमेध के भूतेश्वर महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं मूर्ति हटाने का ऐलान किया था। इन मूर्तियों को गुरुवार तड़के हटाया जाना था, जिसके लिए कुछ करीबी लोगों को मंदिर के बाहर बुलाया था। जब वो लोग पहुंचे, तब तक अजय शर्मा को कार सवारों ने उठा लिया, बाद में DCP काशी गौरव बंसवाल ने दैनिक भास्कर से इसकी पुष्टि की थी। शिरडी साईं ट्रस्ट ने जताई थी आपत्ति साईं बाबा की मूर्ति हटाने पर शिरडी साईं ट्रस्ट महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई थी, सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। सनातन रक्षक दल ने 1 अक्टूबर को वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई थीं। उनका दावा है कि अभी 60 और मंदिरों की लिस्ट है, इसके बाद हड़कंप मच गया। 1 अक्टूबर को बड़ी संख्या में सनातन रक्षक दल के सदस्य लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक मंदिर है, यहां रोज हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। मंदिर परिसर में 5 फीट की साईं मूर्ति भी स्थापित थी। सनातन रक्षक दल के सदस्य यहां से साईं की मूर्ति को कपड़े में लपेटकर ले गए और जल समाधि कर दिया।

Oct 24, 2024 - 08:30
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साईं प्रतिमा हटाने वाले अजय की जमानत पर फैसला आज:वाराणसी के सिगरा में दर्ज केस में पुलिस ने मांगी रिमांड
वाराणसी में 14 मंदिरों में देवी-देवताओं के साथ स्थापित साईं प्रतिमाओं को हटाने के मामले में आरोपी अजय शर्मा की जमानत अर्जी पर आज फैसला होगा। जिला जज की कोर्ट में सिगरा थाने में दर्ज केस में दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई दोपहर बाद होगी। जज ने याचिका पर पुलिस रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर पुलिस ने रिमांड दिए जाने की मांग की है। वहीं कोर्ट ने सनातन रक्षक दल के अध्यक्ष अजय शर्मा कोर्ट में पेश होंगे, उनके अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने कोर्ट में दलील पेश करेंगे। बता दें कि मंदिरों से साईं प्रतिमा हटवा रहे अजय शर्मा को 3 अक्टूबर की भोर में मैदागिन चौराहे से हिरासत में लेकर चितईपुर थाने ले जाया गया था। इसके बाद सुबह में चौक थाने में दर्ज केस में चालान कर जेल भेजा गया। चौक और सिगरा थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किए गए और उस पर आज सुनवाई होगी। अग्रिम जमानत के लिए पूरी तैयारी अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी ने बताया- अजय शर्मा की अग्रिम अंतरिम जमानत के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कोर्ट में तमाम साक्ष्य, दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पेश किए जाएंगे। जिला जज की अदालत में पीड़ित का पक्ष और पुलिस की मनमानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कमिश्नरेट पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। शांतिभंग में अजय शर्मा को गिरफ्तार कर जमानत के नाम पर परेशान किया। अधिवक्ता ने बताया कि अजय की मार्च महीने में ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, वह लगातार बीमार चल रहे हैं। जेल से बाहर आने के बाद भी हालत ठीक नहीं है, चिकित्सकों की निगरानी में इलाज जारी है। न्याय संहिता की जिन धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। उन धाराओं में अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। ऐसे अपराध के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। बता दें कि सिगरा थाने में बीएनएस की धारा 299,298, 353(2), 333, 196 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने, धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़, अफवाह फैलाना और धार्मिक स्थल प्रवेश करने की धारा है। भूतेश्वर और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं मूर्ति हटाने निकले थे सनातन रक्षक दल के पदाधिकारियों ने बताया- 3 अक्टूबर रात दो बजे अजय शर्मा मजदूरों की तलाश में निकले थे। उन्होंने दशाश्वमेध के भूतेश्वर महादेव और तारकेश्वर महादेव मंदिर से साईं मूर्ति हटाने का ऐलान किया था। इन मूर्तियों को गुरुवार तड़के हटाया जाना था, जिसके लिए कुछ करीबी लोगों को मंदिर के बाहर बुलाया था। जब वो लोग पहुंचे, तब तक अजय शर्मा को कार सवारों ने उठा लिया, बाद में DCP काशी गौरव बंसवाल ने दैनिक भास्कर से इसकी पुष्टि की थी। शिरडी साईं ट्रस्ट ने जताई थी आपत्ति साईं बाबा की मूर्ति हटाने पर शिरडी साईं ट्रस्ट महाराष्ट्र ने आपत्ति जताई थी, सरकार से इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। सनातन रक्षक दल ने 1 अक्टूबर को वाराणसी के 14 मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई थीं। उनका दावा है कि अभी 60 और मंदिरों की लिस्ट है, इसके बाद हड़कंप मच गया। 1 अक्टूबर को बड़ी संख्या में सनातन रक्षक दल के सदस्य लोहटिया स्थित बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक मंदिर है, यहां रोज हजारों भक्तों की भीड़ रहती है। मंदिर परिसर में 5 फीट की साईं मूर्ति भी स्थापित थी। सनातन रक्षक दल के सदस्य यहां से साईं की मूर्ति को कपड़े में लपेटकर ले गए और जल समाधि कर दिया।

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