सीतापुर में रेप के दोषी को उम्रकैद:मेला दिखाने के बहाने ले गया था खेत में, 40 हजार का लगा जुर्माना
सीतापुर में मेला दिखाने के बहाने 8 वर्ष की बालिका के साथ रेप की घटना सामने आई थी। 1 महीने पहले हुए दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने मामले में दोषी पर 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट की सुनवाई के वक्त आरोपी जेल में ही निरुद्ध था। घटना के 1 माह के अंतराल में न्यायालय से आरोपी की सजा मिलने के बाद परिवार ने न्यायालय का धन्यवाद दिया। प्राइमरी स्कूल के पीछे मिली थी बालिका मामला पिसावां थाना इलाके का है। यहां बीती 14 अक्टूबर की रात गांव के ही युवक विशाल कश्यप पुत्र रामचंद्र निवासी निरहन के ऊपर गांव की दलित बालिका के साथ मेला दिखाने के बहाने घर से ले जाकर गांव के बाहर खेत में रेप करने का आरोप लगा था। वारदात के बाद पीड़ित पिता ने काफी खोजबीन पर बेटी को प्राइमरी स्कूल के पीछे बरामद किया था, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू की थी। 1 महीने में आया कोर्ट का फैसला सीओ महोली आलोक प्रसाद ने बताया कि आरोपी विशाल को जेल भेजने के साथ 5 दिनों में ही चार्जशीट दाखिल किया था। 1 माह के अंदर ही विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ने सुनवाई करते हुए आरोपी विशाल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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