हरदोई डीएम का फोन स्विच ऑफ...लखनऊ हाईकोर्ट ने तलब किया:कोर्ट ने पूछा- लाइसेंस मामले में क्या एक्शन लिया; कल 10 बजे पेश होने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हरदोई डीएम का फोन मिला स्विच ऑफ मिलने पर तलब किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- डीएम हरदोई से पूछ के बताएं याची के नवीनीकरण एप्लीकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नही हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएम हरदोई को जब फोन किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ है, इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब कर लिया। कोर्ट ने डीएम को मंगलवार को सवा दस बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा- ऐसा क्या कारण था की सरकारी वकील के काफी प्रयास के बावजूद उनसे फोन पर बात नहीं हो सकी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस बारे में प्रमुख सचिव, गृह को भी जानकारी दी जाए और यदि उनका फोन भी स्विच ऑफ हो तो मुख्य सचिव को इस आदेश की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने हरदोई के नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका के माध्यम से याची ने कोर्ट को बताया कि उसने आठ महीने पहले ही विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए डीएम के यहां आवेदन कर रखा है लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश पारित नही किया गया है। जिसपर कोर्ट ने सरकारी वकील को जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कहा की अभी तक याची के लाइसेंस के नवीनीकरण पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है तथा याचिका को सुनवाई के लिए लंच के बाद लगा दिया। लंच के बाद दोबारा सुनवाई के समय सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएम जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है तो यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा।

Oct 21, 2024 - 22:30
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हरदोई डीएम का फोन स्विच ऑफ...लखनऊ हाईकोर्ट ने तलब किया:कोर्ट ने पूछा- लाइसेंस मामले में क्या एक्शन लिया; कल 10 बजे पेश होने का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में हरदोई डीएम का फोन मिला स्विच ऑफ मिलने पर तलब किया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा- डीएम हरदोई से पूछ के बताएं याची के नवीनीकरण एप्लीकेशन पर अभी तक कोई आदेश क्यों नही हुआ। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि डीएम हरदोई को जब फोन किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ है, इस पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को तलब कर लिया। कोर्ट ने डीएम को मंगलवार को सवा दस बजे उपस्थित होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा- ऐसा क्या कारण था की सरकारी वकील के काफी प्रयास के बावजूद उनसे फोन पर बात नहीं हो सकी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि इस बारे में प्रमुख सचिव, गृह को भी जानकारी दी जाए और यदि उनका फोन भी स्विच ऑफ हो तो मुख्य सचिव को इस आदेश की जानकारी दी जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन की एकल पीठ ने हरदोई के नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका के माध्यम से याची ने कोर्ट को बताया कि उसने आठ महीने पहले ही विस्फोटक लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए डीएम के यहां आवेदन कर रखा है लेकिन अभी तक इसमें कोई आदेश पारित नही किया गया है। जिसपर कोर्ट ने सरकारी वकील को जिलाधिकारी से निर्देश प्राप्त कर कहा की अभी तक याची के लाइसेंस के नवीनीकरण पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है तथा याचिका को सुनवाई के लिए लंच के बाद लगा दिया। लंच के बाद दोबारा सुनवाई के समय सरकारी वकील ने न्यायालय को बताया कि जिलाधिकारी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि डीएम जिले का प्रमुख होता है और उसका मोबाइल बंद आ रहा है तो यदि कोई आपात स्थिति आ जाए तो जिलाधिकारी से कोई कैसे संपर्क करेगा।

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