2016 पुलिस भर्ती मामले पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:दरोगा भर्ती खाली पदों को सफल अभ्यर्थियों से भरने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस भर्ती को लेकर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने उप्र पुलिस भर्ती बोर्ड की 2016 की पुलिस उपनिरीक्षक सिविल, प्लाटून कमांडर पीएसी व फायर सर्विस भर्ती में आरक्षित श्रेणी के खाली 125 पदों पर नार्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत चयनित न होने वाले सभी टेस्ट में सफल अभ्यर्थियों का चयन कर नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने आकाश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि भर्ती बोर्ड ने 3307 पद विज्ञापित किए। याचीगण ने लिखित परीक्षा सहित शारीरिक दक्षता व दस्तावेज सत्यापन में योग्य पाये गये। किंतु 28 फरवरी 19 को घोषित अंतिम परिणाम सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया। याचीगण फ्रीडम फाइटर व पूर्व सर्विस मैन आश्रित है। इस श्रेणी के पद कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते।125 पद खाली है। जिन पर याचियों का चयन कर नियुक्ति की जाय।
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