PF निकालने के लिए ATM जैसा कार्ड:EPFO 3.0 में जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी, अंशदान 12% से बढ़ाने पर भी विचार

केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब ATM से सीधे PF फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है। लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। जिससे कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। भविष्य निधि में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान (कॉन्ट्रिब्यूशन) को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करता है जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% EPF में जाता है। बदलाव: ताकि जरूरत पर तुरंत पैसा निकाल सके कर्मचारी सूत्रों के अनुसार डेबिट कार्ड के जैसा ही EPFO कार्ड होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल ATM पर बैंक डेबिट के समान करके भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। इसे EPFO विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। EPFO 3.0 के जरिए श्रम मंत्रालय का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि को सरल बनाना है। कर्मचारी संगठनों द्वारा PF निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। सरकार का मानना है कि EPFOओ 3.0 से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित राशि मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सके। पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

Nov 30, 2024 - 10:30
 0  10k
PF निकालने के लिए ATM जैसा कार्ड:EPFO 3.0 में जून 2025 से बड़े बदलाव की तैयारी, अंशदान 12% से बढ़ाने पर भी विचार
केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार EPFO 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब ATM से सीधे PF फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से ये सुविधा शुरू हो सकती है। लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। जिससे कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। भविष्य निधि में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान (कॉन्ट्रिब्यूशन) को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन, महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते का 12% योगदान करता है जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% EPF में जाता है। बदलाव: ताकि जरूरत पर तुरंत पैसा निकाल सके कर्मचारी सूत्रों के अनुसार डेबिट कार्ड के जैसा ही EPFO कार्ड होगा। इस कार्ड का इस्तेमाल ATM पर बैंक डेबिट के समान करके भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले जा सकेंगे। इसे EPFO विड्रॉल कार्ड कहा जाएगा। EPFO 3.0 के जरिए श्रम मंत्रालय का उद्देश्य कर्मचारी भविष्य निधि को सरल बनाना है। कर्मचारी संगठनों द्वारा PF निकासी की प्रक्रिया को और लचीला बनाने की मांग की जा रही थी। सरकार का मानना है कि EPFOओ 3.0 से कर्मचारी को जरूरत के वक्त तत्काल पैसे मिलने और रिटायरमेंट के लिए भी सुरक्षित राशि मिलने के बीच संतुलन बनाया जा सके। पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा नौकरी जाने पर एक माह के बाद निकाल सकेंगे PF का 75% पैसा PF विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद PF अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है। PF में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के दो महीने बाद निकाला जा सकता है। PF निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो PF निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं। कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले PF खाते से 50 हजार रुपए से ज्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% TDS देना होगा। हालांकि, अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow