RO-ARO पेपर लीक कांड की आरोपी प्रिंसिपल को जमानत:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत, वकील ने कहा कॉलेज विवाद में फर्जी तरीके से फंसाया गया
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरओ, एआरओ पेपर लीक मामले की आरोपी बिशप जानसन गर्ल्स स्कूल की पूर्व प्रिंसिपल पारुल सोलोमन की सशर्त जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी ने ज़मानत अर्जी की सुनवाई की। 26 सितंबर को पारुल सोलोमन को एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में गिरफ़्तार कर जेल भेजा था। याची का नाम स्कूल के एक शिक्षक के बयान के आधार पर प्रकरण में शामिल किया गया है। पारुल के वकीलों ने कहा कि उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। उन्हें फंसाया गया है। याची ने 2 जुलाई.2024 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 121, 324(4), 333, 74, 76, 351(2), 309(4) के तहत स्कूल प्रबंधन के व्यक्तियों के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज कराई थी। फिर दिनांक 11 जुलाई 2024 को विद्यालय प्रबंधन के व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक. 268 ऑफ 2024, भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(1), 308(7), 78(2), 351(2) के तहत कर्नलगंज, जिला-प्रयागराज एफआईआर दर्ज कराया। कहा गया कि इसी दुश्मनी के चलते स्कूल प्रबंधन ने उसे मौजूदा मामले में फंसाया है। पारुल सोलोमन बिशप जॉनसन कटरा मिशन रोड प्रयागराज स्कूल की प्रिंसिपल थीं। दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।
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