SDM के निलंबन पर हाईकोर्ट से रोक:लखीमपुर-खीरी में खेत की पैमाइश का मामला, RSS कार्यकर्ता ने की थी शिकायत

लखीमपुर खीरी में आरएसएस कार्यकर्ता के खेत की पैमाइश लटकाए जाने के विवाद में निलंबित एसडीएम अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि मामले को लम्बित रखने में याची (अरुण कुमार) का कोई दोष है। राज्य सरकार को नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने अरुण कुमार सिंह की याचिका पर दिया। एसडीएम की दलील: कोविड के कारण मामला रुका अरुण कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि 2019 में खेत की पैमाइश का मामला दाखिल हुआ था, जब वह सदर तहसील में एसडीएम थे। उन्होंने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। मामला हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल एसडीएम ने बताया कि 2021 में जिलाधिकारी ने यह मामला अपर मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया था। हाल ही में मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें और अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। न्यायालय ने दिया याची के पक्ष में आदेश याची की ओर से पेश ऑर्डर शीट का हवाला देते हुए दलील दी गई कि मामले को लम्बित रखने में उनका कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

Nov 23, 2024 - 15:40
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SDM के निलंबन पर हाईकोर्ट से रोक:लखीमपुर-खीरी में खेत की पैमाइश का मामला, RSS कार्यकर्ता ने की थी शिकायत
लखीमपुर खीरी में आरएसएस कार्यकर्ता के खेत की पैमाइश लटकाए जाने के विवाद में निलंबित एसडीएम अरुण कुमार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके निलंबन पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं लगता कि मामले को लम्बित रखने में याची (अरुण कुमार) का कोई दोष है। राज्य सरकार को नोटिस, तीन हफ्ते में मांगा जवाब कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने अरुण कुमार सिंह की याचिका पर दिया। एसडीएम की दलील: कोविड के कारण मामला रुका अरुण कुमार ने कोर्ट में दलील दी कि 2019 में खेत की पैमाइश का मामला दाखिल हुआ था, जब वह सदर तहसील में एसडीएम थे। उन्होंने राजस्व निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। मामला हुआ था सोशल मीडिया पर वायरल एसडीएम ने बताया कि 2021 में जिलाधिकारी ने यह मामला अपर मजिस्ट्रेट को स्थानांतरित कर दिया था। हाल ही में मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें और अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया। न्यायालय ने दिया याची के पक्ष में आदेश याची की ओर से पेश ऑर्डर शीट का हवाला देते हुए दलील दी गई कि मामले को लम्बित रखने में उनका कोई दोष नहीं है। कोर्ट ने मामले की गहराई से जांच करते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि वह अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

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