इटावा में दुष्कर्म दोषी को 20 साल की सजा:4 हजार का लगाया जुर्माना, 2021 में घटना को दिया था अंजाम

इटावा में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी को बीस साल की सजा न्यायालय ने सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीन वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। इटावा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जुर्माने की रकम वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया अभियोजन पक्ष के अनुसार बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने 24 दिसम्बर 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह रात के समय अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरुम करने के लिए गई थी। तभी घात लगाकर बैठे गांव के नितिन पुत्र अजब सिंह दोहरे ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर उसे पास बने सामुदायिक केंद्र में खींच ले गए। जहां उसने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। उसके परिवार के लोग खोजते हुए वहां पहुंचे तब वह वहां से मुक्त हो पाई। बाद में नितिन धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नितिन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अभियोजक दशरथ सिंह चौहान के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने नितिन को दोषी पाया। उसे बीस साल की सजा सुनाई व चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना वसूल होने के बाद वह रकम पीड़िता को दी जाएगी।

Nov 22, 2024 - 10:10
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इटावा में दुष्कर्म दोषी को 20 साल की सजा:4 हजार का लगाया जुर्माना, 2021 में घटना को दिया था अंजाम
इटावा में दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में दोषी को बीस साल की सजा न्यायालय ने सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तीन वर्ष पुराने मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है। इटावा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश चंद्र पांडे ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उसे बीस साल की सजा सुनाई। इसके अलावा दोषी पर चार हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। जुर्माने की रकम वसूल होने पर पीड़िता को दी जाएगी। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया अभियोजन पक्ष के अनुसार बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी ने 24 दिसम्बर 2021 को दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया कि वह रात के समय अपने घर के बाहर बने बाथरूम में बाथरुम करने के लिए गई थी। तभी घात लगाकर बैठे गांव के नितिन पुत्र अजब सिंह दोहरे ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद कर उसे पास बने सामुदायिक केंद्र में खींच ले गए। जहां उसने उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। उसके परिवार के लोग खोजते हुए वहां पहुंचे तब वह वहां से मुक्त हो पाई। बाद में नितिन धमकी देते हुए भाग गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने नितिन के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। अभियोजक दशरथ सिंह चौहान के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय ने नितिन को दोषी पाया। उसे बीस साल की सजा सुनाई व चार हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना वसूल होने के बाद वह रकम पीड़िता को दी जाएगी।

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