कानपुर देहात में स्मैक तस्कर को 5 माह की सजा:कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, 11 साल पुराना मामला

कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र से करीब 11 वर्ष पहले स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 माह की सजा सुनाई। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कम सजा की अपील की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार के अनुसार, शिवली पुलिस ने 3 सितंबर 2013 को गश्त के दौरान गांव नयापुरवा निवासी रोशन को सात किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एसआइ विनय कुमार सिंह की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे जेल भेजा गया था। 10 हजार का लगाया जुर्माना मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। आरोपी ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अपना अपराध स्वीकार किया और कम सजा की अपील की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 5 माह के कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यदि आरोपित अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास के भुगतने का आदेश दिया गया है।

Nov 23, 2024 - 17:00
 0  5.7k
कानपुर देहात में स्मैक तस्कर को 5 माह की सजा:कोर्ट ने 10 हजार का लगाया जुर्माना, 11 साल पुराना मामला
कानपुर देहात के शिवली थाना क्षेत्र से करीब 11 वर्ष पहले स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए 5 माह की सजा सुनाई। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कम सजा की अपील की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार के अनुसार, शिवली पुलिस ने 3 सितंबर 2013 को गश्त के दौरान गांव नयापुरवा निवासी रोशन को सात किलो 800 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एसआइ विनय कुमार सिंह की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उसे जेल भेजा गया था। 10 हजार का लगाया जुर्माना मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। आरोपी ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अपना अपराध स्वीकार किया और कम सजा की अपील की। अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए 5 माह के कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। यदि आरोपित अर्थदंड अदा नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के अतिरिक्त कारावास के भुगतने का आदेश दिया गया है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow