चित्रकूट में दहेज हत्या में पति समेत 4 दोषी करार:8-8 साल कारावास और 8-8 हजार रुपए जुर्माने की सुनाई सजा
चित्रकूट में दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने महिला के पति, देवर और सास समेत 4 लोगों को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी पर 8-8 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता गोपालदास ने बताया कि महिला के पिता राजकुमार पाण्डेय ने पहाड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया कि उनकी बेटी प्रीति की शादी पचोखर निवासी श्रवण कुमार उर्फ कृष्ण कुमार से 10 दिसंबर 2020 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग की जा रही थी। दो लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया गया। चादर से ढका मिला था शव शिकायत के अनुसार, 18 सितंबर 2021 को प्रीति का शव घर में मिला। शव चादर से ढका था और घर के सभी सदस्य लापता थे। मायके वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाते हुए दोष सिद्ध होने पर पति श्रवण कुमार, देवर आनंद मिश्रा, सास गौरा देवी और रमाशंकर मिश्रा को 8-8 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
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