प्रयागराज में अतीक के बेटे उमर की जमानत खारिज:5 करोड़ रुपये रंगदारी मांगने के मामले में उमर की जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज
माफिया अतीक के बेटे उमर की जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज हो गई। बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से 5 करोड रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित अतीक अहमद के बेटे मो. उमर की जमानत अर्जी को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिला जज संतोष राय ने आरोपित की जमानत अर्जी पर अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर खारिज किया। मामले के अनुसार मोहम्मद मुस्लिम ने खुल्दाबाद थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई कि 2021-22 में चकिया तिराहे पर असाद कालिया, उमर, अतीक का गनर ऐहतेशाम करीम आदि जबरन गाड़ी में बैठा ले गए। अतीक के चकिया वाले ऑफिस में लाकर धमकाया गया। 5 करोड रुपए की मांग करते हुए जान से मारने का प्रयास किया गया। कहा कि देवघाट वाली जमीन उमर, अली के नाम बैनामा कर दो। अभियोजन ने न्यायालय को बताया कि आरोपित के दो आपराधिक इतिहास हैं तथा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई है। इसके बाद जमानत अर्जी खारिज हो गई।
What's Your Reaction?