बरेली में भाजपा नेता की अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर:नेता जी बोले मेरी नहीं है कालोनी, विरोधियों की साजिश

बरेली में भाजपा नेता की कालोनी पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। नेता जी का कहना है कालोनी मेरी नहीं है। विरोधियों ने मेरा नाम जा बूझकर लिखाया है। जबकि बरेली विकास प्राधिकरण ने अपने प्रेस नोट में नेता जी का नाम लिखा है। नेता जी का कहना है मै आज बीडीए के अधिकारियों से बात करूंगा। नेता जी कह रहे है मेरे नाम जमीन नहीं है। मैं कोई कालोनी नहीं काट रहा हु। 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का हो रहा था निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण को सूचना मिली कि पहाड़गंज रोड पर ग्राम बिचपुरी के पीछे अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। बीजेपी नेता हरिओम राठौर पुत्र प्यारे लाल राठौर, मनोज सक्सेना और सुनील दत्त शर्मा द्वारा ग्राम बिचपुरी में नकटिया नदी के किनारे लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची बीडीए की टीम ने देखा कि मौके पर साइट ऑफिस, सड़क निर्माण, भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। बीडीए सहायक अभियन्ता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता रमन कुमार, अजीत सिंह साहनी और सीताराम अवर अभियन्तागण आदि एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। बीडीए की सलाह और चेतावनी बीडीए ने लोगो को जागरूक रहने और अवैध कॉलोनाइजर्स को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन या भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए घर या प्लॉट खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा। भाजपा नेता हरिओम राठौर का कहना है कि मैं कोई कालोनी नहीं बना रहा हु। ये मेरे विरोधियों की साजिश है। मैं आज बीडीए अफसरों से बात करूंगा।

Nov 13, 2024 - 10:05
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बरेली में भाजपा नेता की अवैध कालोनी पर चला बुलडोजर:नेता जी बोले मेरी नहीं है कालोनी, विरोधियों की साजिश
बरेली में भाजपा नेता की कालोनी पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। नेता जी का कहना है कालोनी मेरी नहीं है। विरोधियों ने मेरा नाम जा बूझकर लिखाया है। जबकि बरेली विकास प्राधिकरण ने अपने प्रेस नोट में नेता जी का नाम लिखा है। नेता जी का कहना है मै आज बीडीए के अधिकारियों से बात करूंगा। नेता जी कह रहे है मेरे नाम जमीन नहीं है। मैं कोई कालोनी नहीं काट रहा हु। 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का हो रहा था निर्माण बरेली विकास प्राधिकरण को सूचना मिली कि पहाड़गंज रोड पर ग्राम बिचपुरी के पीछे अवैध कालोनी का निर्माण किया जा रहा है। जिसके बाद बीडीए की प्रवर्तन टीम मौके पर पहुंची और ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। बीजेपी नेता हरिओम राठौर पुत्र प्यारे लाल राठौर, मनोज सक्सेना और सुनील दत्त शर्मा द्वारा ग्राम बिचपुरी में नकटिया नदी के किनारे लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में बिना मानचित्र स्वीकृति के अवैध कालोनी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मौके पर पहुंची बीडीए की टीम ने देखा कि मौके पर साइट ऑफिस, सड़क निर्माण, भूखण्डों का चिन्हॉकन आदि का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। बीडीए सहायक अभियन्ता सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त अवैध कालोनी के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की सुंसगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए प्राधिकरण के सहायक अभियन्ता रमन कुमार, अजीत सिंह साहनी और सीताराम अवर अभियन्तागण आदि एवं प्रवर्तन टीम के द्वारा अवैध कालोनी के विरूद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी। बीडीए की सलाह और चेतावनी बीडीए ने लोगो को जागरूक रहने और अवैध कॉलोनाइजर्स को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व बरेली विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराये किये गये निर्माण का ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है इसके लिए भवन या भूखण्ड के क्रेताओं को सलाह दी जाती है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए घर या प्लॉट खरीदने से पहले उसकी मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में खरीदारी से बचने की सलाह दी जाती है। अन्यथा की दशा में प्राधिकरण द्वारा सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व निर्माणकर्ताओं का स्वयं का होगा। भाजपा नेता हरिओम राठौर का कहना है कि मैं कोई कालोनी नहीं बना रहा हु। ये मेरे विरोधियों की साजिश है। मैं आज बीडीए अफसरों से बात करूंगा।

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