बहराइच में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:एक लाख का लगाया अर्थदंड, अपहरण कर किया था रेप

बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है । इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिले के थाना मोतीपुर के में स्थित एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने सात साल पूर्व दिनेश नाम के युवक पर हथियार के बल पर अपनी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की थाने में तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया था । जिसके बाद उसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। एस पी के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपकांत मणि ने इस मामले में सुनवाई की, इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने अभियुक्त को अधिक से अधिक से सजा देने की मांग की जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ अभियुक्त पर एक लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Nov 13, 2024 - 07:00
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बहराइच में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:एक लाख का लगाया अर्थदंड, अपहरण कर किया था रेप
बहराइच जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है । इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिले के थाना मोतीपुर के में स्थित एक ग्राम के रहने वाले व्यक्ति ने सात साल पूर्व दिनेश नाम के युवक पर हथियार के बल पर अपनी बेटी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की थाने में तहरीर दी थी। लेकिन पुलिस ने मामला नहीं दर्ज किया था । जिसके बाद उसने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई थी। एस पी के निर्देश पर हरकत में आई पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश दीपकांत मणि ने इस मामले में सुनवाई की, इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने अभियुक्त को अधिक से अधिक से सजा देने की मांग की जिसके बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा के साथ अभियुक्त पर एक लाख दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है । जिसे अदा न करने पर उसे दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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