भास्कर अपडेट्स:सुप्रीम कोर्ट बोला- आधार कार्ड उम्र का प्रमाण नहीं, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आधार कार्ड उम्र निर्धारण के लिए आधिकारिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा। जस्टिस जस्टिस संजय करोल और जस्टिस उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने इस संबंध में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया। इसमें सड़क हादसे पीड़ित के उम्र के लिए आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक की उम्र किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में दिए जन्म की तारीख से निर्धारित की जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के अनुसार आधार कार्ड पहचान के लिए तो मान्य है, लेकिन इसे जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले साल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था आधार कार्ड को उम्र निर्धारित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। आज की अन्य प्रमुख खबरें... केरल में स्टडी टूर के नाम पर 700 लोगों की टीम का छापा, 104 किलो सोना जब्त केरल में GST टीमों ने सोने के कारोबार के लिए मशहूर त्रिशूर में आभूषण बनाने वाली यूनिट्स पर छापेमारी में 75 करोड़ का 104 किलोग्राम सोना जब्त किया। इस कार्रवाई में विभाग के 700 अधिकारी शामिल रहे। टीम ने 24 घंटे तक 78 स्थानों पर छापेमारी की। इस अभियान को टोर्रे डेल ओरो नाम दिया गया। इसका मतलब होता है सोने की मीनार। अभियान की गोपनीयता बनी रहे इसके लिए GST विभाग ने पूरे राज्य के अफसरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के बहाने त्रिशूर बुलाया। इसके बाद उनको स्टडी टूर के बैनर वाली बसों के जरिये छापेमारी वाले स्थानों पर ले जाया गया। इसे राज्य में GST का सबसे बड़ा अभियान बताया जा रहा है।
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