मैनपुरी कोर्ट ने 4-आरोपियों को सुनाई 6-6 साल की सजा:20-20 हजार का लगाया जुर्माना, गैंग बनाकर नौकरी के नाम पर करते थे ठगी

मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में 13 साल पूर्व गैंग बनाकर नौकरी के नाम पर ठगी कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें 4 आरोपियों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंगल की अदालत में दोषी पाते हुए 6-6 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उनके ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों आरोपियों को अदालत से जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मामला बेवर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार वर्ष 11 मई 2013 को तत्कालीन बेवर थाना प्रभारी एमए काजी ने काजी टोला निवासी प्रदीप चौहान उनके पिता उत्तम चौहान,नगला ताल निवासी अंशु बेस तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर थाना भातीपुर के गांव मुरादनगर निवासी संजू भदोरिया के खिलाफ नौकरी के बहाने गैंग बनाकर धोखाधड़ी करने और ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस में विवेचना जांच करके चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंगल की अदालत में हुई। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से वादी विवेचन, सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाहों और सबूत के आधार पर चारों आरोपियों को धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में दोषी बातें हुए चारों आरोपियों को 6-6 साल कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले की वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई थी। अदालत में दोषियों को सजा सुनाने के बाद अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

Nov 29, 2024 - 20:00
 0  3.4k
मैनपुरी कोर्ट ने 4-आरोपियों को सुनाई 6-6 साल की सजा:20-20 हजार का लगाया जुर्माना, गैंग बनाकर नौकरी के नाम पर करते थे ठगी
मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र में 13 साल पूर्व गैंग बनाकर नौकरी के नाम पर ठगी कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया था। जिसमें 4 आरोपियों को स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंगल की अदालत में दोषी पाते हुए 6-6 साल की कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उनके ऊपर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाने के बाद चारों आरोपियों को अदालत से जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार मामला बेवर थाना क्षेत्र के मोहल्ला काजी टोला से जुड़ा हुआ था। जानकारी के अनुसार वर्ष 11 मई 2013 को तत्कालीन बेवर थाना प्रभारी एमए काजी ने काजी टोला निवासी प्रदीप चौहान उनके पिता उत्तम चौहान,नगला ताल निवासी अंशु बेस तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर थाना भातीपुर के गांव मुरादनगर निवासी संजू भदोरिया के खिलाफ नौकरी के बहाने गैंग बनाकर धोखाधड़ी करने और ठगी की वारदात को अंजाम देने का मामला दर्ज हुआ था। जिसमें गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसमें पुलिस में विवेचना जांच करके चार्ज सीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंगल की अदालत में हुई। जहां अभियोजन पक्ष की ओर से वादी विवेचन, सहित गवाहों ने गवाही दी। गवाहों और सबूत के आधार पर चारों आरोपियों को धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट की अदालत में दोषी बातें हुए चारों आरोपियों को 6-6 साल कारावास के साथ 20-20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई। मामले की वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा पैरवी की गई थी। अदालत में दोषियों को सजा सुनाने के बाद अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow