युवक की हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद:अलीगढ़ में घर बुलाकर मारी थी युवक को गोली, एडीजे-5 ने दोषी को सुनाई सजा

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के कॉफ्रेंस कंपाउंड इलाके में 4 साल पहले युवक की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने मृतक को अपने पास बुलवाया था और फिर उसे गोली मार दी थी। जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार किया था। यह मामला एडीजे-5 ऋषि कुमार की न्यायालय में चल रहा था। सभी गवाह और साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा दी है। जिसके बाद पुलिस ने दोषी को तत्काल जेल भेज दिया है। चार साल पहले की थी हत्या नवाब मल्लाह निवासी आमिर ने सिविल लाइंस थाने में अपनी भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी खाला का लड़का शाहरुख पुत्र इकरार घटना के दिन घर पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसका दोस्त शमीम पुत्र सलीम उसे बुलाकर ले गया था। दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ-साथ फोटोग्राफी का काम भी करते थे। वह उसे जैन लोधी पुत्र राशिद लोधी निवासी कॉफ्रेंस कंउपाउंट के पास मिलने ले गया। तभी जैन लोधी ने शाहरुख को गोली मार दी। शमीम ने उसे गोली मारकर भागते देखा था और मृतक के भाई को सूचना दी। दोनों मृतक को जेएन मेडिकल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। दोषी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि घटना के समय दोषी की उम्र काफी कम थी, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। लेकिन न्यायालय ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर जैन लोधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा भी दी गई है। जो उसे एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी। इसमें से आधी रकम 50 हजार रुपए मृतक के परिवार को हर्जाने के तौर पर दी जाएगी।

Oct 25, 2024 - 01:10
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युवक की हत्या करने वाले को हुई उम्रकैद:अलीगढ़ में घर बुलाकर मारी थी युवक को गोली, एडीजे-5 ने दोषी को सुनाई सजा
अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के कॉफ्रेंस कंपाउंड इलाके में 4 साल पहले युवक की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ने मृतक को अपने पास बुलवाया था और फिर उसे गोली मार दी थी। जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया था और पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार किया था। यह मामला एडीजे-5 ऋषि कुमार की न्यायालय में चल रहा था। सभी गवाह और साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना है और आजीवन कारावास की सजा दी है। जिसके बाद पुलिस ने दोषी को तत्काल जेल भेज दिया है। चार साल पहले की थी हत्या नवाब मल्लाह निवासी आमिर ने सिविल लाइंस थाने में अपनी भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उसकी खाला का लड़का शाहरुख पुत्र इकरार घटना के दिन घर पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी उसका दोस्त शमीम पुत्र सलीम उसे बुलाकर ले गया था। दोनों अच्छे दोस्त थे और साथ-साथ फोटोग्राफी का काम भी करते थे। वह उसे जैन लोधी पुत्र राशिद लोधी निवासी कॉफ्रेंस कंउपाउंट के पास मिलने ले गया। तभी जैन लोधी ने शाहरुख को गोली मार दी। शमीम ने उसे गोली मारकर भागते देखा था और मृतक के भाई को सूचना दी। दोनों मृतक को जेएन मेडिकल लेकर गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। दोषी पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया कोर्ट के सामने दोनों पक्षों की ओर से विभिन्न साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। दोषी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि घटना के समय दोषी की उम्र काफी कम थी, इसलिए उसे कम सजा दी जाए। लेकिन न्यायालय ने गवाह और साक्ष्यों के आधार पर जैन लोधी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोषी को आजीवन कारावास के साथ ही 1 लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा भी दी गई है। जो उसे एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी। इसमें से आधी रकम 50 हजार रुपए मृतक के परिवार को हर्जाने के तौर पर दी जाएगी।

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