रेप-कुकर्म के 3 मामलों में दोषियों को सजा:कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 7 लोग पाए गए दोषी

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने एक हफ्ते के भीतर तीन दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म के मामलों में सजा सुनाई है। तीनों मामलों में सात लोगों को दोषी पाया गया है, जिन पर कारावास और जुर्माने की सजा हुई है। गुरुवार को आए फैसले में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। इनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। कोर्ट ने सभी पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार दिया यह मामला 18 मार्च 2018 का है। जब महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि गांव के सिपाही लाल, मांगीराम, रितेश पासी, अनोखी देवी और पूनम देवी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार दिया। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा दूसरे दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नाबालिग से कुकर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों में मां, बेटा और बहू भी शामिल हैं। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने इन मामलों में तेजी से जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने अपराधियों को सख्त सजा देकर यह संदेश दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Nov 29, 2024 - 17:55
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रेप-कुकर्म के 3 मामलों में दोषियों को सजा:कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 7 लोग पाए गए दोषी
बलरामपुर में जिला न्यायालय ने एक हफ्ते के भीतर तीन दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म और कुकर्म के मामलों में सजा सुनाई है। तीनों मामलों में सात लोगों को दोषी पाया गया है, जिन पर कारावास और जुर्माने की सजा हुई है। गुरुवार को आए फैसले में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पांच आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। इनमें दो महिलाएं और तीन पुरुष शामिल हैं। कोर्ट ने सभी पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार दिया यह मामला 18 मार्च 2018 का है। जब महराजगंज तराई थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि गांव के सिपाही लाल, मांगीराम, रितेश पासी, अनोखी देवी और पूनम देवी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कोर्ट में साक्ष्य पेश किए। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर पांचों को दोषी करार दिया। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा दूसरे दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। नाबालिग से कुकर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा दी है। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषियों में मां, बेटा और बहू भी शामिल हैं। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस ने इन मामलों में तेजी से जांच कर चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने अपराधियों को सख्त सजा देकर यह संदेश दिया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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