सहारनपुर कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा:नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करता था, पीड़िता के पिता ने कराया था मुकदमा दर्ज

सहारनपुर कोर्ट ने एक अभियुक्त को नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता विवके कौशिक ने बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से गांव का ही बिलाल ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर लड़की के पिता के साथ मारपीट की। जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 354ए, 323, 504 भादवि और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी बिलाल को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

Oct 26, 2024 - 08:35
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सहारनपुर कोर्ट ने अभियुक्त को सुनाई 5 साल की सजा:नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट करता था, पीड़िता के पिता ने कराया था मुकदमा दर्ज
सहारनपुर कोर्ट ने एक अभियुक्त को नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता विवके कौशिक ने बताया कि थाना नकुड़ क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से गांव का ही बिलाल ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर लड़की के पिता के साथ मारपीट की। जिसके बाद पीड़ित परिवार थाने पहुंचा और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने धारा 354ए, 323, 504 भादवि और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 की कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी बिलाल को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है।

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