सहारनपुर में हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा:2017 में पत्नी के ऊपर मिट्‌टी का तेल छिड़कर कर दी थी हत्या, 50 हजार का जुर्माना लगा

सहारनपुर में कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद विनीत कुमार वासवानी की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल ने बताया कि हरिद्वार के थाना मंगलौर के गांव हरजौली की रहने वाले सुरेंद्र ने अपनी बेटी अंजली की शादी देवबंद के तल्हेड़ी खुर्द के रहने संजय के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ कराई थी। दोनों की शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट शुरू कर दी थी। बेटी को परेशान करने लगे थे। जिसके लिए कई बार पंचायत भी हुई। लेकिन लड़के पक्ष के लोग नहीं माने। सुरेंद्र ने 2017 में बेटी अंजली के साथ उसके पति संजय ने मारपीट की और उसके बाद मिट्‌टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। अंजली के जलने की सूचना जब मिली तो परिजन भी लड़की के ससुराल पहुंच गए। उन्होंने अंजली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिसके बाद परिजन अंजली को पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल ने बताया कि अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Nov 23, 2024 - 19:25
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सहारनपुर में हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा:2017 में पत्नी के ऊपर मिट्‌टी का तेल छिड़कर कर दी थी हत्या, 50 हजार का जुर्माना लगा
सहारनपुर में कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय देवबंद विनीत कुमार वासवानी की कोर्ट ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद ये फैसला सुनाया है। शासकीय अधिवक्ता देवी दयाल ने बताया कि हरिद्वार के थाना मंगलौर के गांव हरजौली की रहने वाले सुरेंद्र ने अपनी बेटी अंजली की शादी देवबंद के तल्हेड़ी खुर्द के रहने संजय के साथ हिंदू रीति रिवाज के साथ कराई थी। दोनों की शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट शुरू कर दी थी। बेटी को परेशान करने लगे थे। जिसके लिए कई बार पंचायत भी हुई। लेकिन लड़के पक्ष के लोग नहीं माने। सुरेंद्र ने 2017 में बेटी अंजली के साथ उसके पति संजय ने मारपीट की और उसके बाद मिट्‌टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। अंजली के जलने की सूचना जब मिली तो परिजन भी लड़की के ससुराल पहुंच गए। उन्होंने अंजली को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। जिसके बाद परिजन अंजली को पीजीआई चंडीगढ़ ले गए। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल ने बताया कि अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के आधार पर अभियुक्त पति को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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