हाथरस में हत्यारोपी पत्नी को उम्रकैद:अवैध संबंधों पर करता था रोक-टोक, नाबालिग बेटी संग दिया वारदात को अंजाम

हाथरस के सिकंद्राराऊ थाना क्षेत्र के कपासिया गांव में नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करने की आरोपी पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतने का आदेश दिया है। दो साल पहले हुई थी वारदात मामला 27 अगस्त 2022 का है, जब आरोपी पत्नी कांति देवी और उसकी नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से मानसिंह पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद, मानसिंह को चारपाई पर लिटा दिया गया और उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अवैध संबंध बने मौत का कारण पुलिस ने कांति देवी और उसकी बेटी के खिलाफ बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट के अनुसार, आरोपित महिला गलत कामों में लिप्त थी, जिनके खिलाफ पति मानसिंह रोक-टोक करता था। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। खासकर जब वह अपनी बेटी के साथ दो-दो महीने के लिए घर से बाहर रहती थी। इसी बात को लेकर कांति देवी ने नाबालिग बेटी के साथ मिलकर मानसिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने एडीजीसी शिवेंद्र चौहान की अगुवाई में पैरवी की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोषी ठहराई गई कांति देवी को सजा सुनाई गई।

Nov 20, 2024 - 18:50
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हाथरस में हत्यारोपी पत्नी को उम्रकैद:अवैध संबंधों पर करता था रोक-टोक, नाबालिग बेटी संग दिया वारदात को अंजाम
हाथरस के सिकंद्राराऊ थाना क्षेत्र के कपासिया गांव में नाबालिग बेटी के साथ मिलकर पति की धारदार हथियार से हत्या करने की आरोपी पत्नी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतने का आदेश दिया है। दो साल पहले हुई थी वारदात मामला 27 अगस्त 2022 का है, जब आरोपी पत्नी कांति देवी और उसकी नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से मानसिंह पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद, मानसिंह को चारपाई पर लिटा दिया गया और उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे अलीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां 29 अगस्त को उसकी मौत हो गई। अवैध संबंध बने मौत का कारण पुलिस ने कांति देवी और उसकी बेटी के खिलाफ बेटे की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। चार्जशीट के अनुसार, आरोपित महिला गलत कामों में लिप्त थी, जिनके खिलाफ पति मानसिंह रोक-टोक करता था। आए दिन दोनों के बीच झगड़ा होता था। खासकर जब वह अपनी बेटी के साथ दो-दो महीने के लिए घर से बाहर रहती थी। इसी बात को लेकर कांति देवी ने नाबालिग बेटी के साथ मिलकर मानसिंह की हत्या कर दी थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने एडीजीसी शिवेंद्र चौहान की अगुवाई में पैरवी की। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश हर्ष अग्रवाल की अदालत में हुई, जहां दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद दोषी ठहराई गई कांति देवी को सजा सुनाई गई।

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