आज संभल जाएगा सपा का डेलिगेशन:सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी

संभल हिंसा का आज सातवां दिन है। समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन आज संभल आएगा। डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 4 विधायक शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। हालांकि, शुक्रवार को शांति से जुमे की नमाज अदा होने के बाद संभल में माहौल में सुधार हुआ है। वहीं, जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की CJI की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज कराने को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई। यह याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की। उनका कहना है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा कि सब लोग गोली चलाओ। इसके बाद अंधाधुंध गोली चलाते पुलिस को देखा गया। जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा नहीं, हत्या है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट संभल हिंसा के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई। वादी हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कैविएट में मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई भी याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। कैविएट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष भी हाईकोर्ट में जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया शुक्रवार को संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। इस पर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया। अब पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। चंदौसी की सिविल कोर्ट को निर्देश दिया कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई भी एक्शन मत लीजिए। दरअसल, गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 3 मांगें की गई थीं। पहली-मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे। दूसरी- अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए। तीसरी- कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षो को सुनें बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। कानून के विकल्प आजमाने का मौका दिया जाए।

Nov 30, 2024 - 05:35
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आज संभल जाएगा सपा का डेलिगेशन:सुप्रीम कोर्ट का आदेश- जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी
संभल हिंसा का आज सातवां दिन है। समाजवादी पार्टी का एक डेलिगेशन आज संभल आएगा। डेलिगेशन में नेता प्रतिपक्ष, 5 सांसद और 4 विधायक शामिल हैं। इसको लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट है। हालांकि, शुक्रवार को शांति से जुमे की नमाज अदा होने के बाद संभल में माहौल में सुधार हुआ है। वहीं, जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की CJI की बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन न लें। शांति जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुलिस अफसरों पर FIR दर्ज कराने को लेकर एक और याचिका दाखिल की गई। यह याचिका हजरत ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र सचिव मोहम्मद यूसुफ ने दाखिल की। उनका कहना है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान विरोध में आई भीड़ पर एक पुलिस वर्दीधारी ने कहा कि सब लोग गोली चलाओ। इसके बाद अंधाधुंध गोली चलाते पुलिस को देखा गया। जिसमें 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा नहीं, हत्या है। हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में दाखिल की कैविएट संभल हिंसा के मामले में हिंदू पक्ष की ओर से शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की गई। वादी हरिशंकर जैन और पार्थ यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कैविएट में मांग की है कि अगर मुस्लिम पक्ष कोई भी याचिका दाखिल करता है तो बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जाए। कैविएट संभल के सिविल जज के 19 नवंबर के सर्वे आदेश से जुड़े मुकदमे को लेकर दाखिल की गई है। मुस्लिम पक्ष भी हाईकोर्ट में जल्द ही सिविल जज के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का समय दिया शुक्रवार को संभल की चंदौसी कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं हुई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। इस पर कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दे दिया। अब पढ़िए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। चंदौसी की सिविल कोर्ट को निर्देश दिया कि 8 जनवरी तक इस केस में कोई भी एक्शन मत लीजिए। दरअसल, गुरुवार को संभल मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें 3 मांगें की गई थीं। पहली-मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे। दूसरी- अभी इस जगह पर यथास्थिति कायम रखी जाए। सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट को सीलबंद कवर में रखा जाए। तीसरी- कोर्ट निर्देश जारी करे कि ऐसे मामलों में सभी पक्षो को सुनें बिना ऐसा सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। कानून के विकल्प आजमाने का मौका दिया जाए।

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