उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रोकी पेंशन कटौती
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश देते हुए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के नियमित और वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन से बाहर किए जाने के वित्त विभाग के…
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने एक अहम आदेश देते हुए लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के नियमित और वर्कचार्ज कर्मचारियों को पेंशन से बाहर किए जाने के वित्त विभाग के 16 जनवरी के आदेश पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस आदेश के तहत 2016 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की पेंशन रोक दी गई थी, जबकि पेंशन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों की पेमेंट भी बंद कर दी गई थी। न्यायालय ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करन…
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