कोलकाता कांड: महिला आंदोलनकारियों की हिरासत में प्रताड़ना, SC ने मामला SIT को सौंपने का दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जा सकता और राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जांच सौंपी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसआईटी में वे अधिकारी शामिल होंगे, जिनके नाम राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।
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