दहेज हत्या में पति दोषी, 10 साल की कैद:शादी के बीते थे 6 माह, विवाहिता बोली थी–5 लाख नहीं दिए तो जान से मार देंगे
5 लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर शादी के 6 माह के अंदर पत्नी की मार कर लटका दिया। कोर्ट ने पति को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। घटना के 8 दिन पहले विवाहिता ने परिजनों से रो–रोकर आपबीती बयां कि थी। बताया था कि 5 लाख नहीं दिए तो वह लोग जान से मार देंगे। सजेती थानाक्षेत्र, धरमंगदपुर सरगांव निवासी अरूण कुमार ने बताय कि उन्होंने अपनी बेटी अंजलि उर्फ गुड़िया की शादी 16 फरवरी 2022 को बर्रा विश्वबैंक सी ब्लॉक निवासी गोविंद के साथ की थी। अरूण के मुताबिक शादी के कुछ दिन बीतते ही ससुरालीजन बेटी से 5 लाख अतिरिक्त दहेज की मांग करने लगे। रक्षाबंधन पर परिजनों से आपबीती बयां की थी असमर्थता जताने पर आए दिन बेटी को प्रताड़ित करते। बताया कि 12 अगस्त 2022 को रक्षाबंधन के मौके पर बेटी घर आई तो रोते हुए बताया था कि 5 लाख रुपये नहीं दिए तो ससुरालीजन जान से मार देंगे। जिसके बाद अरूण ने ससुरालीजनों को समझा बुझा कर बेटी को विदा किया था। बर्रा थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट मृतका के पिता ने बताया कि 20 अगस्त 2022 को उनके पास बेटी की मौत की सूचना आई। मौके पर पहुंचे तो देखा बेटी का शव जाल से लगे फंदे से लटक रहा था। मृतका के पिता ने ससुरालीजनों के खिलाफ बर्रा थाने में पति व ससुरालीजनों के खिलाफ दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन ने पेश किए 7 गवाह मामला एडीजे–प्रथम राजेश चौधरी की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि अभियोजन की ओर से मामले में 7 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 3 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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