दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को दी अनुमति से इनकार, जंतर-मंतर पर थी योजना
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया जाना था। पुलिस ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने, कम समय पहले सूचना देने और कानून-व्यवस्था व …
दिल्ली पुलिस ने CJP को प्रदर्शन की अनुमति देने से किया इनकार
कम शब्दों में कहें तो, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर आयोजित होने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित था। पुलिस ने यह कदम उन्होंने द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन न करने और समयसीमा के तहत सूचना न देने के कारण उठाया है।
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प्रदर्शन का उद्देश्य
कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जनहित में अपनी आवाज उठाने के लिए आयोजित किया जा रहा था। पार्टी ने आरोप लगाया था कि आयुक्त ने चुनाव प्रक्रिया में अनियमितताएँ की हैं, जिससे चुनाव निष्पक्षता पर सवाल उठता है। पुलिस की अनुमति न मिलने से अब यह प्रदर्शन प्रभावित हो गया है।
पुलिस का निर्णय
दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने जानकारी दी कि CJP के सह-संयोजक सौरभ दास द्वारा 7 अक्टूबर को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। लेकिन आवेदन की समीक्षा के बाद यह पाया गया कि निर्धारित समय सीमा के अनुसार प्रदर्शन की सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस ने बताया कि नियमों के अनुसार, किसी भी प्रदर्शन के लिएकम से कम 10 दिन पहले की सूचना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में केवल तीन दिन पहले आवेदन किया गया था।
पहली बार नहीं, पूर्व में भी निर्देशों का उल्लंघन
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने यह भी कहा कि पहले भी CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन उस दौरान पार्टी ने कानूनी निर्देशों का पालन नहीं किया था। पिछले प्रदर्शनों में हुए नियमों के उल्लंघन के कारण भी इस बार अनुमति न देने का आधार बना है।
धारा 163 का प्रभाव
दिल्ली पुलिस के अनुसार, नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है। इसके अनुसार, सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए उचित प्रतिबंध लागू किए जा सकते हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती
10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा किया गया है। विभिन्न प्रवेश मार्गों और सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाई गई है। मेट्रो स्टेशनों और रेल सेवाओं पर भी संभावित प्रभाव की खबरें हैं। हालाँकि, मेट्रो के बंद होने या ट्रेनों के रद्द होने से संबंधित तैयारियों की पुष्टि संबंधित विभागों द्वारा की जानी चाहिए।
क्या आगे होगा?
कॉकरोच जनता पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद अब यह स्थिति जटिल हो गई है। पार्टी को अब वैकल्पिक रणनीतियों पर विचार करना होगा, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। इसके साथ ही, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों का ध्यान इस मुद्दे पर बने रह सकता है।
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इस प्रकार, दिल्ली पुलिस के निर्णय ने प्रदर्शनकारियों के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। अब देखना यह होगा कि CJP अपनी अगली रणनीति क्या बनाती है।
इस रिपोर्ट को तैयार किया है:
स्नेहा शर्मा, Team India Twoday
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