नाबालिग लड़की से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल की जेल:झांसी में मामा के घर आई थी पीड़िता, आरोपी ने हाथ पकड़कर की थी जोर जबरदस्ती
झांसी में 6 साल पहले नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को कोर्ट ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है, नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह फैसला गुरुवार को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। नदी के पास गई थी पीड़िता विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि पीड़िता ने 26 सितंबर 2017 को चिरगांव थाना में तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 24 सितंबर 2017 को वह अपने मामा के घर पट्टी कुम्हर्रा गांव आई थी। अगले दिन सुबह वह जरूरी काम से नदी के पास गई थी। रास्ते में गांव के राजेश ढीमर पुत्र कामता प्रसाद ने पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी और जबरदस्ती करने लगा। वह बड़ी मुश्किल से छूटकर अपने मामा के पास पहुंच गई। पीछे से आरोपी राजेश भी आ गया और मामा के साथ धक्का मुक्की करने लगा। तब गांव के लोग एकत्र हो गए और पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करके राजेश को गिरफ्तार किया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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