बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने 51 हजार का लगाया आर्थदंड, मंदिर में मासूम के साथ कर रहा था जबरदस्ती

पीलीभीत में न्यायालय ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 51000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की यह धनराशि पीड़िता को भी मिलेगी। थाना बीसलपुर निवासी एक व्यक्ति ने बीसलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 3 अप्रैल 2022 को वह अपने घर के लोगों के साथ रामलीला मैदान में मंदिर में भजन कीर्तन में शामिल होने गया था। इस दौरान मंदिर के पीछे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी जब पीड़ित ने पीछे जाकर देखा तो एक अनजान व्यक्ति उनकी 4 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। परिवार के लोगों को देखकर आरोपी भागने लगा तो परिवार के लोगों ने आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी की पहचान पप्पू निवासी गांव बिहारीपुर के रूप में हुई। आरोपी पर 51000 का आर्थिकदंड मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुश्मन की कोशिश करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पू को 10 साल की सजा सुनाई है आरोपी पर 51000 का आर्थिक दंड भी डाला गया है। पीलीभीत पुलिस ने दी जानकारी अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से पीलीभीत पुलिस ने ऑपरेशन कनविक्शन की शुरुआत कर रखी है इस ऑपरेशन के तहत मॉनिटरिंग सेल लगातार मामलों की पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रहा है इसी अभियान के तहत छेड़छाड़ के आरोपी को सजा हुई है।

Oct 26, 2024 - 11:40
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बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:कोर्ट ने 51 हजार का लगाया आर्थदंड, मंदिर में मासूम के साथ कर रहा था जबरदस्ती
पीलीभीत में न्यायालय ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने वाले एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 51000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। आर्थिक दंड की यह धनराशि पीड़िता को भी मिलेगी। थाना बीसलपुर निवासी एक व्यक्ति ने बीसलपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 3 अप्रैल 2022 को वह अपने घर के लोगों के साथ रामलीला मैदान में मंदिर में भजन कीर्तन में शामिल होने गया था। इस दौरान मंदिर के पीछे से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी जब पीड़ित ने पीछे जाकर देखा तो एक अनजान व्यक्ति उनकी 4 वर्षीय बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। परिवार के लोगों को देखकर आरोपी भागने लगा तो परिवार के लोगों ने आरोपी को दौड़कर पकड़ लिया। आरोपी की पहचान पप्पू निवासी गांव बिहारीपुर के रूप में हुई। आरोपी पर 51000 का आर्थिकदंड मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ और दुश्मन की कोशिश करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था न्यायालय ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए आरोपी पप्पू को 10 साल की सजा सुनाई है आरोपी पर 51000 का आर्थिक दंड भी डाला गया है। पीलीभीत पुलिस ने दी जानकारी अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से पीलीभीत पुलिस ने ऑपरेशन कनविक्शन की शुरुआत कर रखी है इस ऑपरेशन के तहत मॉनिटरिंग सेल लगातार मामलों की पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का काम कर रहा है इसी अभियान के तहत छेड़छाड़ के आरोपी को सजा हुई है।

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