बलरामपुर में 4 दोषियों को 3-3 साल की कैद:घर में घुसकर की थी मारपीट, कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया

बलरामपुर में जिला न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 30- 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। चारों आरोपियों द्वारा 5 वर्ष पहले एक घर में घुसकर मारपीट की घटना की गई थी। वादी के तहरीर पर थाना उतरौला वर्तमान में गैड बुजुर्ग पर मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही थी। 5 साल पुराना मामला पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना उतरौला पर वादिनि ने 7 फरवरी 2019 को लिखित तहरीर देकर पुलिस को सूचना दी थी कि बृजेश सिंह पुत्र गौतम सिंह, राहुल सिंह उर्फ उमेश सिंह पुत्र गंगाराम, रोहित सिंह पुत्र गंगाराम, गोलू सिंह उर्फ शिवम पुत्र अंशु उर्फ आनंद निवासीगण शाहपुर उतरौला ने उसके घर में घुसकर मारपीट किया है। गाली-गलौज करते हुए अश्लील टिप्पणी की है। जिसको लेकर स्थानीय थाना पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई थी। कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमे मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए 3 -3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Nov 22, 2024 - 19:45
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बलरामपुर में 4 दोषियों को 3-3 साल की कैद:घर में घुसकर की थी मारपीट, कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
बलरामपुर में जिला न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट के एक मामले में फैसला सुनाया है। घटना में शामिल 4 आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ 30- 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है। चारों आरोपियों द्वारा 5 वर्ष पहले एक घर में घुसकर मारपीट की घटना की गई थी। वादी के तहरीर पर थाना उतरौला वर्तमान में गैड बुजुर्ग पर मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, पुलिस जांच-पड़ताल कर रही थी। 5 साल पुराना मामला पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक बलरामपुर के थाना उतरौला पर वादिनि ने 7 फरवरी 2019 को लिखित तहरीर देकर पुलिस को सूचना दी थी कि बृजेश सिंह पुत्र गौतम सिंह, राहुल सिंह उर्फ उमेश सिंह पुत्र गंगाराम, रोहित सिंह पुत्र गंगाराम, गोलू सिंह उर्फ शिवम पुत्र अंशु उर्फ आनंद निवासीगण शाहपुर उतरौला ने उसके घर में घुसकर मारपीट किया है। गाली-गलौज करते हुए अश्लील टिप्पणी की है। जिसको लेकर स्थानीय थाना पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुट गई थी। कोर्ट ने 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया मामले को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसमे मुकदमे के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा तमाम गवाह और तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी मानते हुए 3 -3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 -30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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