यूटी उधमसिंह नगर में धारा 163 लागू, देहरादून में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक

देहरादून : देहरादून जिले में चल रहे धरना-प्रदर्शनों, यातायात अवरोधों और विभिन्न स्थानों पर हाल ही में आई आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने शांति और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख स्थानों पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) लागू की है। यह आदेश 22 सितंबर से प्रभावी …

Sep 22, 2025 - 09:27
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यूटी उधमसिंह नगर में धारा 163 लागू, देहरादून में 5 या उससे ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक
देहरादून : देहरादून जिले में चल रहे धरना-प्रदर्शनों, यातायात अवरोधों और विभिन्न स्थानों पर हाल ही

देहरादून में जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू की

कम शब्दों में कहें तो, देहरादून में हालिया धरना-प्रदर्शनों और प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन ने शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू की है। यह आदेश 22 सितंबर से प्रभावी है। Breaking News, Daily Updates & Exclusive Stories - India Twoday

हमें ज्ञात हुआ है कि देहरादून जिले में हाल में कई धरनाएं, यातायात अवरोध, और अन्य असामान्य घटनाएं हुई हैं, जिसके कारण स्थानीय प्रशासन ने त्वरित कदम उठायें हैं। इस संदर्भ में, धारा 163 लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

प्रभावित क्षेत्र

इस आदेश के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख स्थानों पर धारा 163 लागू की गई है:

  • घण्टाघर
  • चकराता रोड
  • गांधी पार्क
  • सचिवालय रोड
  • न्यू कैंट रोड
  • सहस्त्रधारा रोड
  • नेशविला रोड
  • राजपुर रोड
  • ई.सी. रोड
  • सहारनपुर रोड
  • परेड ग्राउंड
  • सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड

प्रतिबंधित गतिविधियां

इन स्थानों और इनके 500 मीटर के दायरे में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्ण रूप से प्रतिबंधित की गई हैं:

  • सार्वजनिक सभाएं, जुलूस या प्रदर्शन।
  • पांच या अधिक व्यक्तियों का समूह के रूप में एकत्रित होना।
  • बिना लिखित अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे या किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करना।
  • हथियार, लाठी-डंडे, औजार या कोई भी आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना।

जिला प्रशासन ने इस बात पर जोर दिया है कि इन कदमों का उद्देश्य हाल की आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं और धरना-प्रदर्शनों के कारण पैदा हो रही असुविधाओं को कम करना है। प्रशासन ने निवासियों और विभिन्न संगठनों से सहयोग करने और इन आदेशों का पालन करने की अपील की है।

उल्लंघन पर कार्रवाई

गौरतलब है कि इस आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 163 बीएनएसएस के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने इस कदम को न केवल सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक बताया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि यह जनता के हित में किया गया कार्य है।

निष्कर्ष

वर्तमान हालात को देखते हुए, जिला प्रशासन द्वारा उठाए गए ये कदम बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह जरूरी है कि सभी लोग अपनी सुरक्षा और शांति को ध्यान में रखते हुए इन आदेशों का पालन करें। इसके अतिरिक्त, जनता से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों का सम्मान करें और सहयोग करें ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

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सादर,
टीम इंडिया टुडे - प्रियंका शर्मा

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